फैक्ट चेक: क्या कर्मचारी के कोरोना पॉजिटिव निकलने पर कंपनी का मालिक होगा गिरफ्तार, जानिए सच्चाई

नई दिल्ली। कोरोना वायरस (कोविड-19) संकट के बीच हाल ही में सरकार ने लॉकडाउन के दौरान कुछ उद्योगों को छूट दी है। जिसके बाद से सोशल मीडिया पर एक मैसेज तेजी से वायरल हो रहा है। जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि अगर कोई कर्मचारी कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाया जाता है तो उसकी कंपनी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैसेज में दावा किया गया है कि इस SOP का पालन किया जाना है।

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इस मैसेज में एक सवाल लिखा है, 'सर कृपया बताएं, अगर कोई शख्स वार्किंग आवर्स में (ऑफिस में काम के दौरान) संक्रमित होता है, तो कौन जिम्मेदार होगा।' इस सवाल के जवाब में लिखा है, '100 फीसदी कंपनी का मालिक। एफआईआर दर्ज होगी। फैक्ट्री सील हो जाएगी और सभी संबंधित लोगों को 14-28 दिनों के लिए क्वारंटाइन कर दिया जाएगा।' एडवाइजरी का कहना है कि यह 20 अप्रैल को या उसके बाद फैक्ट्री खोलने के संबंध में एक FAQ है। हालांकि गृह मंत्रालय ने लॉकडाउन को बढ़ाए जाने के बाद जो गाइडलाइंस जारी की हैं, उनमें ऐसा कुछ नहीं लिखा है।

गाइडलाइंस में कहा गया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत दंड केवल तब लागू होगा जब नियोक्ता की सहमति, संज्ञान या लापरवाही के कारण ऐसा कुछ होता है। गृह मंत्रालय ने यह भी कहा था कि कार्यस्थलों, कार्यालयों और कारखानों में सख्त दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए। कर्मचारियों की सामाजिक दूरी और स्वच्छता को भी जरूर ध्यान में रखा जाना चाहिए।

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