Fact Check: क्या बंगाल हिंसा के बाद केंद्र ने ममता सरकार की शक्तियों को छीन लिया है? जानें सच
नई दिल्ली, मई 12: पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद राज्य में कई जगहों पर राजनीतिक हिंसा देखने को मिली थी। जिसे लेकर ममता सरकार को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच ऐसी खबरें वायरल हो रही है कि, केंद्र सरकार ने चुनाव के बाद की हिंसा के कारण पश्चिम बंगाल पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 और 257 लागू कर दिए हैं। केंद्र ने ममता सरकार की सारी शक्तियां छीन ली हैं।
एक फेसबुक पोस्ट में दावा किया गया है कि केंद्र सरकार ने इन अनुच्छेदों को लागू करके बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के पंख काट दिए हैं, जिसका मतलब है कि केंद्र का अब राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों पर सीधा नियंत्रण होगा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही पोस्ट में लिखा गया है कि, बड़ी खबर, मोदी सरकार एक्शन में, बंगाल में धारा 256 और 257 लागू। जानकार बताएं इन धाराओं का मतलब।
राम गर्ग नाम के एक एक फेसबुक पेज पर लिखा गया है कि, बंगाल में अनुच्छेद 256 और 257 लगा दिया गया है। अब बंगाल सरकार के मुख्य सचिव और डीजीपी को केंद्र सरकार सीधा निर्देश दे सकती है। और चीफ सेक्रेटरी तथ डीजीपी उन्हें मानने के लिए बाध्य होगे, चाहे राज्य सरकार को वह दिशा निर्देश पंसद हो या ना हों। यदि तीन बार निर्देश मिलने के बाद भी राज्य केंद्र के दिशा निर्देशों की अवेहलना करता है, तो राज्य पाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 लागू करके राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकते हैं। इसके साथ पोस्ट में की आपत्तिजनक बातें लिखी गई हैं।
वन इंडिया की फैक्ट चैक टीम ने जब इस वायरल मैसेज की पड़ताल की तो चौंकाने वाला सच सामने आया। केंद्र की ओर से राज्य में आर्टिकल 256 और 257 लगाने के बारे में ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है। बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने हाल ही में मुख्य सचिव और डीजीपी दोनों को तलब किया था और चुनाव के बाद की हिंसा को लेकर कानून और व्यवस्था की स्थिति पर अपडेट नहीं देने पर नाराजगी जताई थी। हालाँकि, कलकत्ता उच्च न्यायालय की पाँच-न्यायाधीशों की विशेष पीठ ने नव-गठित ममता बनर्जी सरकार द्वारा शांति बहाल करने के लिए उठाए गए कदमों पर संतोष व्यक्त किया। क्या 5G नेटवर्क टेस्टिंग से फैल रहा है जानलेवा Coronavirus? जानिए वायरल हो रहे मैसेज की सच्चाई
क्या
हैं
आर्टिकल
256
और
257
अनुच्छेद
256
के
मुताबिक
'राज्य
की
कार्यपालिका
शक्ति
का
प्रयोग
इस
प्रकार
किया
जाए
कि
जिससे
संसद
द्वारा
निर्मित
कानूनों
का
पालन
सुनिश्चित
हो।
केन्द्र
को
इस
संबंध
में
राज्य
को
आवश्यक
निर्देश
देने
का
हक
है।
अनुच्छेद
257
में
कहा
गया
है
कि
राज्य
अपनी
शक्तियों
का
इस
प्रकार
प्रयोग
करे
कि
केन्द्र
के
अधिकारों
में
बाधा
न
पहुंचे।
इस
मामले
में
भी
केन्द्र
को
जरूरी
निर्देश
देने
का
हक
है।
इसके
तहत
केन्द्र
सरकार,
राष्ट्रीय
एवं
सैनिक
महत्व
के
संचार
साधनों
के
निर्माण
व
रखरखाव
और
रेलवे
की
सुरक्षा
के
विषय
में
निर्देश
दे
सकती
है।
Fact Check
दावा
केंद्र सरकार ने चुनाव के बाद की हिंसा के कारण पश्चिम बंगाल पर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256 और 257 लागू कर दिए हैं।
नतीजा
केंद्र की ओर से राज्य में आर्टिकल 256 और 257 लगाने के बारे में ऐसा कोई आदेश नहीं दिया गया है।