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दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश से आप सरकार को तगड़ा झटका, अब अपने मन से स्कूल ले सकेंगे एडमिशन

दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली सरकार एडमिशन से जुड़ा वह नोटिफिकेशन रद्द हो गया है, जिसमें नजदीक के बच्चों को एडमिशन में प्राथमिकता देने की बात कही गई थी।

By Rahul Sankrityayan
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नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को तगड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने मंगलवार को दिए आदेश में नर्सरी में एडमिशन के संबंध में सरकार की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन पर रोक लगा दी है। बता दें कि दिल्ली सरकार के नोटिफिकेशन में निजी स्कूलों को स्कूल के नजदीक रहने वाले बच्चों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया था।

दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश से आप सरकार को तगड़ा झटका, अब अपने मन से स्कूल ले सकेंगे एडमिशन

सरकार ने कहा था...

दिल्ली सरकार ने यह भी कहा था कि जो स्कूल डीडीए से जमीन लेकर बनाए गए हैं, उन्हें यह आदेश मानना होगा। सरकार के इस फैसले को निजी स्कूल में हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। दिल्ली सरकार की ओर से जारी किए गए नोटिफिकेशन के चलते करीब 298 स्कूल प्रभावित हो रहे थे। स्कूलों का कहना है कि जब डीडीए ने स्कूल के लिए जमीन दी थी तब ऐसी किसी शर्त की जानकारी नहीं थी।

दिल्ली सरकार के नोटिफिकेशन में उन लोगों को एडमिशन में प्राथमिकता दिए जाने की बात कही गई थी, जो 1 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं। अगर सीटे खाली रह जाती हैं तो वो लोग जो 3 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, उन्हें मौका मिल सकता है।

अब अपनी मर्जी से कर सकेंगे एडमिशन

अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद स्कूल अपनी मर्जी से नर्सरी एडमिशन कर सकेंगे। हाईकोर्ट के इस आदेश से करीब 15 अल्पसंख्यक स्कूलों को राहत मिली है जो सरकारी जमीन पर निर्मित थे। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस मनमोहन ने कहा कि सार्वजनिक हित केवल 298 स्कूलों कर सीमित नहीं हो सकता।

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English summary
Delhi HC stays city government's new nursery admission norms based on neighbourhood criteria.
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