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जानिए तिरंगा फहराने के नए नियम, कहीं आपकी एक गलती खड़ी न कर दे मुसीबत

केंद्र सरकार ने 75वें स्वतंत्रता दिवस को बड़े स्तर पर मनाने और लोगों में देशभक्ति की भावना को जगाने के लिए हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है। इस अभियान के चलते भारत सरकार ने Flag of Code India के नियमों में बदलाव किया है। तो आइए जानते हैं..
Deepak Saxena
पुराने नियम के अनुसार, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक झंडा फहराने का नियम था, लेकिन भारत सरकार ने नियम में संशोधन करते हुए अब रात में भी तिरंगा फहराने की अनुमति दे दी है।
तिरंगे को अपनी गाड़ी या कार में लगाना भी अनुचित है। तिरंगे को लगाने का अधिकार सिर्फ कुछ संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को ही है।
तिरंगे झंडे को कभी झुकाया नहीं जाता है। राष्ट्रीय शोक होने की दशा पर सरकारी आदेश के बाद ही तिरंगे को आधा झुकाने का प्रावधान है।
फटा हुआ तिरंगा फहराना भी झंडे का अपमान माना जाता है। इसके कारण आपको जेल भी हो सकती है।
झंडे का प्रयोग किसी व्यवसायिक रूप में नहीं कर सकते हैं। साथ ही तिरंगे का उपयोग किसी आम कपड़े की तरह प्रयोग करना भी गलत है।
तिरंगा झंडा को जमीन पर रखना, उसको फाड़ना या फिर अपमान करने की दशा में आपके खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
भारतीय झंडे का आकार हमेशा आयताकार ही होना चाहिए। इसका अनुपात 3:2 में होना जरूरी होता है।
शहीद जवानों और राष्ट्रीय विभूति के अलावा किसी मृत व्यक्ति पर तिरंगा डालना झंडे का अपमान माना जाता है।
तिरंगे को फहराते वक्त ध्यान रखे कि केसरिया रंग हमेशा ऊपर हो और नीचे की ओर हरा रंग होना चाहिए।