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बंद पड़े PPF अकाउंट को ऐसे करें एक्टिवेट, जानें पूरा प्रोसेस

पीपीएफ अकाउंट में न्यूनतम राशि जमा न होने पर खाता एक तय समय बाद निष्क्रिय हो जाता है। खाता निष्क्रिय होने के चलते पीपीएफ के जरिए मिलने वाले अन्‍य लाभ भी बंद हो जाते हैं।
Rahul Kumar
वहीं यदि आप किसी कारणवश पीपीएफ खाते को चालू नहीं रख पाए हैं और आपका पीपीएफ खाता निष्‍क्रिय हो गया है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है।
हर वित्तीय वर्ष में न्यूनतम राशि 500 ​​रुपये जमा नहीं करने पर पीपीएफ खाते को 'निष्क्रिय' मान लिया जाता है।
ऐसे में आप आसानी से अपना बंद पड़ा पीपीएफ खाता चालू कर सकते हैं। आपको इसके लिए कुछ जुर्माना जरूर अदा करना होगा।
पीपीएफ खाता दोबारा चालू करने के लिए आपको उस बैंक या पोस्‍ट ऑफिस जाना होगा, जहां पर आपने अपना पीपीएफ अकाउंट खुलवाया है।
यहां आपको इससे संबंधित एक फॉर्म भरना होगा, साथ ही आपको जुर्माना और एरियर की राशि चुकानी होगी। यह न्यूनतम पेमेंट 500 रुपये का है।
आपको हर साल के हिसाब से 50 रुपये की पेनाल्टी भी देनी होगी। अगर मान लिया जाए कि पांच साल तक खाता इन-एक्टिव है तो आपको 2250 रुपये देने होंगे।
आवेदन खाते के 15 साल की अवधि के दौरान किसी भी समय किया जा सकता है।
अपना आवेदन जमा करने के बाद आपका बैंक या डाकघर यह देखने के लिए आवेदन की जांच करेगा कि क्या 15 वर्ष की अवधि बीत चुकी है।
अगर 15 साल का समय नहीं हुआ है तो सत्यापन के बाद आपका अकाउंट फिर से शुरू कर दिया जाएगा।
यदि 15 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया है, तो खाते को फिर से चालू नहीं किया जा सकता है।