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GPS लगा वाहन ही चलाएं, नहीं तो लगेगा जुर्माना!

जीपीएस वाली गाड़ी नहीं होने पर परिवहन विभाग परमिट नहीं दे रहा है।
Inzamam Wahidi
बिहार के भागलपुर जिले में दस से ज्यादा सीट वाली गाडियों में GPS लगाना ज़रूर कर दिया गया है।
GPS बिना सड़कों पर गाड़ी चलाने से आपकी परेशानी बढ़ सकती है। वाहन भी ज़ब्त हो सकता है।
गाड़ी में अगर GPS नहीं है तो फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं बन पाएगा।
फिटनेस सर्टिफिकेट के बिना गाड़ी चलाने पर पकड़े गए तो 5 हज़ार का जुर्माना लगेगा।
बस, एंबुलेंस और मिनी बस (दस सीट वाले वाहन) में GPS लगाना ज़रूरी हो गया है।
इस नियम को लागू करने के पीछ परिवहन विभाग का मकसद सवारियों को महफूज रखना है।
GPS की वजह से यात्री का लोकेशन का पता चल सकेगा, कुछ अनहोनी होने पर उसतक समय पर पहुंच सकेंगे।
व्यावसायिक वाहन को बिना जीपीएस लगाए चलने की इजाज़त नहीं होगी।
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