उत्तर प्रदेश में एक अप्रैल से शुरू होगी गेहूं खरीद, योगी सरकार ने तय किया न्यूनतम मूल्य
लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार एक अप्रैल से प्रदेश में गेहूं खरीदी शुरू करने जा रही है। इसके लिए प्रशासन ने अपने स्तर पर तैयारी पूरी कर ली है। एक मार्च से गेहूं खरीद के लिए पंजीकरण भी शुरू हो गया है। कोई भी किसान खाद्य एवं रसद विभाग की वेबसाइट (fcs.up.gov.in) पर जाकर पंजीकरण करा सकता है। इस बार गेहूं क्रय की अवधि 01 अप्रैल 2021 से 15 जून 2021 तक है। राज्य सरकार ने इस बार न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 1975 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया है जो बीते वर्ष की तुलना में 50 रुपए ज्यादा है।

गेहूं खरीद के लिए योगी सरकार ने पूरे प्रदेश में छह हजार क्रय केन्द्रों की व्यवस्था किए जाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1 अप्रैल से गेहूं खरीद शुरू करने के निर्देश देते हुए भंडारण गोदामों और सभी क्रय केंद्रों की जियो टैगिंग कराने के भी निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि किसी भी क्रय केंद्र पर किसानों को समस्या न हो, भंडारण गोदाम हो या क्रय केंद्र, हर जगह गेहूं की सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए जाएं।
सरकारी बयान के मुताबिक, 26 फरवरी को मुख्यमंत्री ने गेहूं खरीद 2021-22 संबंधी समय-सारिणी एवं प्रस्तावित क्रय नीति के संबंध में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा की थी। इस दौरान उन्होंने का था कि गन्ना किसानों की तर्ज पर गेहूं किसानों के लिए भी ऑनलाइन पर्ची की सुविधा मुहैया कराई जाए। जिन क्रय एजेंसियों का रिकॉर्ड ठीक नहीं है, उन्हें काम नहीं दिए जाने के निर्देश भी सीएम ने दिए। इस दौरान विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि किसानों की उपज का समय से भुगतान हो। साथ ही सुनिश्चित किया जाये कि किसानों को अपनी उपज बेचने में कोई असुविधा न हो।
ऐसे कराएं रजिस्ट्रेशन
गेहूं विक्रय के पूर्व किसी भी जन सुविधा केंद्र साइबर कैफे से खाद्य विभाग के पोर्टल (fcs.up.gov.in) पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। ध्यान रहे कि रजिस्ट्रेशन कराते समय आधार संख्या, आधार कार्ड में अंकित अपना नाम आदि सही से भरें। अपनी खतौनी में खाता संख्या पंजीयन में दर्ज कर अपने कुल रकबे एवं बोये गये गेहूं के रकबे को अंकित करें। संयुक्त भूमि की दशा में अपनी हिस्सेदारी की सही घोषणा पंजीयन में करें। पंजीकरण के लिए वर्तमान मोबाइल नंबर ही अंकित कराएं, क्योंकि इस वर्ष ओटीपी आधारित पंजीकरण की व्यवस्था है। रजिस्ट्रेशन पूर्ण करने के लिए आपके मोबाइल नंबर पर एमएमएस से ओटीपी आएगा, जिसे भरकर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करें।
सहायता के लिए यहां संपर्क करें
किसान किसी भी सहायता के लिए टोल फ्री नंबर 1800 000 150 संबंधित जनपद के जिला खाद्य विपणन अधिकारी या फिर तहसील के क्षेत्रीय विपणन अधिकारी या ब्लॉक के विपणन निरीक्षक से संपर्क कर सकते हैं।
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