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छत्तीसगढ़ में सौर संयंत्र लगाने पर मिलेगा 20 से 40 फीसद तक अनुदान

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रायपुर। छत्तीसगढ़ में घरेलू उपभोक्ताओं को एक से दस किलोवाट क्षमता तक के ग्रिड कनेक्टेड सौर संयंत्र की स्थापना पर स्थापना लागत का 20 से 40 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा। इच्छुक घरेलू और अन्य उपभोक्ता छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित के मोर बिजली एप या वेब पोर्टल पर रूफ टाप ग्रिड कनेक्टेड सौर संयंत्र स्थापना के लिए आवेदन कर सकते हैं। क्रेडा के मुख्य अभियंता संजीव जैन ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने अक्टूबर 2019 में ग्रिड इंटरैक्टिव विकेंद्रित नवीकरणीय ऊर्जा स्तोत्र विनियम 2019 जारी किया है। इसके तहत सौर संयंत्र स्थापना के बाद उपभोक्ता ग्रिड में प्रवाहित बिजली का नेट मीटरिंग प्रणाली पर समायोजन का प्रविधान किया गया है।

solar plant grant in chhattisgarh 20 to 40 percent given

नियामक आयोग ने वर्ष 2020-21 में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए निर्धारित बिजली की दरों में स्थिर प्रभार बिजली की खपत आधारित होने के कारण घरेलू उपभोक्ताओं को ग्रिड कनेक्टेड सौर संयंत्र स्थापना पर नेट मीटरिंग प्रणाली के तहत बिजली बिल में अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा था। घरेलू उपभोक्ताओं की मांग को देखते हुए क्रेडा ने आयोग के समक्ष वर्तमान टेरिफ स्ट्रक्चर में अन्य राज्यों में प्रचलित बिजली की दरों अनुसार संशोधन का अनुरोध किया गया था, जिससे ग्रिड कनेक्टेड सौर सयंत्र पर उपभोक्ताओं को नेट मीटरिंग का संपूर्ण लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि नियामक आयोग संशोधन कर वर्ष 2021-22 के लिए बिजली दरों में घरेलू श्रेणी के लिए बिजली दरों में स्थिर प्रभार को अनुबंध भार अनुसार 20 से 40 रुपये प्रति किलोवाट निर्धारित किया। इससे उपभोक्ताओं का ग्रिड कनेक्टेड सौर संयंत्र स्थापना पर नेट मीटरिंग का संपूर्ण लाभ मिल सकेगा।

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solar plant grant in chhattisgarh 20 to 40 percent given
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