बिहारः सरकार अब मखाना और चाय की खेती पर देगी 25 फीसदी की सब्सिडी, मिलेगा रोजगार का मौका
पटना। कृषि सहकारिता एवं गन्ना उद्योग विभाग मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने गुरुवार को विकास भवन स्थित कृषि विभाग के सभागार में बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति की ऑनलाइन आवेदन प्रणाली की शुरुआत की। प्रदेश के युवाओं और किसानों को मखाना, फल, सब्जियां, मधु, औषधीय और सुगंधित पौधे, मक्का बीज और चाय उत्पादन के लिए सरकार सहायता उपलब्ध करायेगी। योग्य व्यक्ति को व्यक्तिगत निवेशकों के लिए परियोजना लागत का 15 प्रतिशत और किसान उत्पादक कंपनियों के लिए 25 प्रतिशत क्रेडिट लिंक्ड पूंजीगत अनुदान का प्रावधान किया गया है।
इस मौके पर मंत्री ने कहा कि विभिन्न फसलों के उत्पादन और प्रोसेसिंग के स्तर को बढ़ाने, खर्च को कम करने और निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों की आय वृद्धि और नियोजन के मौके पर सृजन करने के लिए साल 2020 में एक सितंबर को बिहार कृषि निवेश प्रोत्साहन नीति लागू की गई। बिहार में इस नीति को कृषि विभाग, बिहार के उद्यान निदेशालय, बिहार के द्वारा संचालित किया जा रहा है।
इस नीति तहत अनुदान के लिए 7 सेक्टरों को चिन्हित किया गया है। राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अतिपिछड़ा वर्ग के निवेशकों के लिए उक्त श्रेणियों में पांच प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान का प्रावधान है। मंत्री ने कहा कि जिला स्तर पर संबंधित सहायक निदेशक, उद्यान इस नीति के लिए नोडल पदाधिकारी मनोनीत किया गया है।
उद्यान निदेशालय द्वारा निवेशकों की सहायता के लिए एक तकनीकी सहायता समूह की नियुक्ति की गयी है। उन्होंने बताया कि आवेदकों के लिए आवेदन की प्रक्रिया सुलभ बनाने के लिए एक ऑनलाइन आवेदन प्रणाली निदेशालय के वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा।
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