हरियाणा में अनुसूचित जातियों को दी जाने वाली कानूनी सहायता दोगुना बढ़ाकर 21,000 रुपये की गई
चंडीगढ़। हरियाणा प्रदेश में सामाजिक उत्पीड़न के मद्देनजर अनुसूचित जाति को दी जाने वाली कानूनी सहायता बढ़ा दी गई। अब यह सहायता 21,000 रुपये कर दी गई है। इस बारे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जानकारी दी। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि, हमने अनुसूचित जाति के लोगों को दी जाने वाली कानूनी सहायता की राशि को 11 हजार रुपये से बढ़ाकर 21 हजार रुपये करने की घोषणा की है।
संत
महापुरुष
विचार
सम्मान
एवं
प्रसार
योजना
मनोहर
लाल
खट्टर
ने
संत
महापुरुष
विचार
सम्मान
एवं
प्रसार
योजना
का
ऐलान
भी
किया।
उन्होंने
कहा
कि
महान
संतों
द्वारा
दी
गई
जातिवाद
जैसे
बुराइयों
को
दूर
करने
और
सामाजिक
सद्भाव
एवं
भाईचारे
के
संदेश
को
जन-जन
जक
पहुंचाने
के
लिए
प्रदेश
सरकार
संत
महापुरुष
विचार
सम्मान
एवं
प्रसार
योजना
की
शुरुआत
करने
जा
रही
है।
इसके
तहत
सामाजिक
और
धार्मिक
संगठनों
को
ब्लॉक
एवं
ग्राम
स्तर
पर
महापुरुषों
की
जयंती
के
अवसर
पर
कार्यक्रम
आयोजित
करने
के
लिए
कम
से
कम
50
हजार
और
अधिकतम
एक
लाख
रुपये
की
वित्तिय
सहायता
सरकार
की
ओर
से
प्रदान
की
जाएगी।
इस योजना के तहत नए वित्त वर्ष के लिए 11 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के राजनीतिक सचिव श्री कृष्ण कुमार बेदी, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के प्रधान सचिव श्री विनीत गर्ग, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और सूचना, जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉ. अमित अग्रवाल, हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम की प्रबंध निदेशक सुश्री अमनीत पी. कुमार सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए आमजन और गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।