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हरियाणा में बेटियों की शादी के लिए 51 हजार रुपए तक की मदद कर रही है खट्टर सरकार, ऐसे करें आवेदन

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रोहतक, जून 14। हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार प्रदेश के अंदर बेटियों की शादी के लिए आर्थिक मदद मुहैया करा रही है। दरअसल, मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत 51 हजार रुपये तक की राशि की मदद का प्रावधान किया गया है। योजना के लिए बेटी की उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। वहीं, लड़के की उम्र 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

manohar lal Khattar

किसे मिलेगा योजना का लाभ?

योजना के तहत अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति के बीपीएल परिवारों को लड़की की शादी के लिए 51 हजार रुपये की सहायता राशि दी जा रही है। अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति एवं टपरीवास जाति का व्यक्ति यदि बीपीएल नहीं है तो उनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम हो या ढाई एकड़ से कम जमीन होने पर लड़की की शादी में 11 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है। पिछड़े वर्ग के बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) परिवार की आय एक लाख रुपये से कम हो या ढाई एकड़ से कम जमीन हो तो लड़की की शादी के लिए 11 हजार रुपये की आर्थिक मदद की जाती है।

सामान्य वर्ग के परिवारों को इतनी मदद

योजना के तहत सामान्य वर्ग के बीपीएल परिवार को बेटी की की शादी के लिए 11 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाती है। सभी वर्गों की विधवा महिला, ओरफन (बेसहारा) बीपीएल, जिनकी वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम हो या ढाई एकड़ से कम जमीन हो, तो बेटी की शादी के लिए 51 हजार रुपये की सहायता राशि दी जा रही है।

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English summary
Khattar government is helping up to 51 thousand rupees for the marriage of daughters in Haryana
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