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सरकार का फैसला- बाहर से आकर हरियाणा बसे लोगों का डोमिसाइल अब 5 साल में बन जाएगा

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चंडीगढ़। बाहर से आकर हरियाणा में बसे लोगों का डोमिसाइल अब 5 साल में बन जाएगा। पहले इसके लिए 15 साल यहां रहना जरूरी थी। हालांकि, अब मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई वाली सरकार ने नियमों में संशोधन करते हुए अधिसूचना जारी कर दी है। यह अन्य राज्यों से आकर हरियाणा में बसने वाले लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। एक अधिकारी ने कहा कि, अब उन सभी लोगों को हरियाणा के स्थायी निवासी प्रमाणपत्र व डोमिसाइल की सुविधा मिलेगी, जिन्हें यहां रहते हुए 5 साल हो चुके हैं। पहले इसके लिए 15 साल हरियाणा में रहना अनिवार्य था।

In haryana, domicile certificate now will issued in five years instead-of-15 years

मुख्यमंत्री मनोहर लाल की घोषणा के बाद राज्य सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी करके संबंधित विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं। सरकार के इस फैसले से राज्य में रहने वाले लाखों लोगों को लाभ मिलेगा। हरियाणा में लगातार बढ़ रहे औद्योगीकरण के चलते लाखों लोग दूसरे राज्यों से आकर यहां बसे हुए हैं। ज्यादातर ने अब हरियाणा को अपना स्थायी निवास बना लिया है। इसके मद्देनजर मुख्यमंत्री ने नये साल के अवसर पर डोमिसाइल के लिए 15 साल की शर्त हटाकर 5 साल करने का ऐलान किया था। सोमवार को हरियाणा के मुख्य सचिव ने सभी विभागों को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिये।

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स्थायी निवासी प्रमाणपत्र के लिए आवेदकों को संबंधित नगर पार्षद, ग्राम पंचायत आदि के माध्यम से प्रमाणित करके दस्तावेज जमा करवाने होंगे। इसके साथ ही ऐसे लोगों को वोटर आईडी, राशन कार्ड जैसी सुविधाएं भी मिलेंगी।

In haryana, domicile certificate now will issued in five years instead-of-15 years

नौकरियों में आवेदन के लिए अस्थायी आईडी :
मुख्य सचिव द्वारा जारी पत्र के अनुसार जिन लोगों को हरियाणा में रहते हुए 5 साल नहीं हुए हैं और वह किसी सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करते हैं, तो उनके लिए भी सरकार ने नये नियम लागू कर दिए हैं। ऐसे व्यक्ति को हरियाणा में अपना आवास प्रमाण देने के बाद सरकार द्वारा अस्थायी आईडी जारी की जाएगी। इसके आधार पर वे नौकरियों में आवेदन के लिए योग्य माने जाएंगे।

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English summary
In haryana, domicile certificate now will issued in five years instead-of-15 years
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