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दिल्‍ली परिवहन विभाग 10 और 15 साल पुरानी गाड़ियों के मुद्दे को लेकर जाएगा कोर्ट या NGT

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नई दिल्ली, 17 जून: दिल्ली सरकार 10 और 15 साल पुरानी गाड़ियों के मुद्दे पर एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट या एनजीटी में ऐप्लीकेशन फाइल करने की तैयारी कर रही है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का कहना है कि एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, डीजल की दस साल पुरानी गाड़ी और पेट्रोल की 15 साल पुरानी गाड़ियां दिल्ली में नहीं चल सकती हैं। जबकि केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक तय समय सीमा पूरी करने के बाद भी फिटनेस टेस्ट पास करने की सूरत में पुरानी गाड़ियां चलाई जा सकती हैं।

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गहलोत का कहना है कि दिल्ली को लेकर स्थिति बड़ी अजीब है और लोगों में यही कन्फ्यूजन है कि मंत्रालय की गाइडलाइंस लागू होंगी या फिर कोर्ट के पुराने आदेश लागू रहेंगे। परिवहन मंत्री ने विभाग को आदेश दिया है कि इस मसले पर आम लोगों के सवालों को ध्यान में रखते हुए ऐप्लीकेशन फाइल करने का फैसला किया जाए। उसके बाद कोर्ट और एनजीटी, केंद्रीय गाइडलाइंस के हिसाब से अपने आदेशों को रिव्यू करने के बारे में फैसला ले सकते हैं। गहलोत का कहना है कि परिवहन विभाग के पास लोगों के लगातार सवाल आ रहे हैं कि क्या केंद्रीय गाइडलाइंस दिल्ली में भी लागू होंगी।

दिल्ली में 'गाइडलाइंस फॉर स्क्रैपिंग ऑफ मोटर वीइकल्स इन दिल्ली 2018' लागू हैं। और एक बार फिर से परिवहन विभाग ने 10 और 15 साल पुरानी गाड़ियों की स्क्रैपिंग के संबंध में पब्लिक नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि अधिकृत स्क्रैपर द्वारा ही स्क्रैप किया जाना चाहिए। पंजीकृत स्क्रैपरों की डिटेल परिवहन विभाग की वेबसाइट transport.delhi.gov.in www.siam.in action पर दी गई है। पुरानी गाड़ियों की स्क्रैपिंग न करवाए जाने और उन गाड़ियों को सड़क पर चलाने पर 5 से 10 हजार रुपये तक का जुर्माना भी है। हालांकि अभी तक करीब तीन हजार गाड़ियां ही अधिकृत डीलर्स के यहां स्क्रैपिंग के लिए लाई गई हैं। इस बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि स्क्रैपिंग पॉलिसी को लेकर जागरूकता अभियान चलाए जाने के साथ-साथ इंसेंटिव को लेकर भी विचार करना होगा।

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English summary
Delhi Transport Department will go to court or NGT regarding the issue of 10 and 15 year old vehicles
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