अलग-अलग मोबाइल नंबर से युवती को सेंड करता था अश्लील वीडियो और मैसेज, वाराणसी में पकड़ा गया
वाराणसी। उत्तर प्रदेश में वाराणसी में महिला को अश्लील वीडियो व मैसेज भेजने वाला शख्स दबोच लिया गया। उसने अलग-अलग मोबाइल नंबरों से यह सब किया, ताकि पुलिस उसे पकड़ नहीं पाए। मगर, जैसे ही पीड़िता ने रामनगर थाने में एक मुकदमा पंजीकृत कराया, आरोपी को पुलिस ने धर लिया। वाराणसी कोतवाली के सी.ओ. बृज नंदन राय ने कहा कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत आरोपी पकड़ा गया।
पुलिस ने जब्त किया फोन
प्रभारी निरीक्षक रामनगर के नेतृत्व में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उक्त शख्स को गिरफ्तार किया। उसके फोन को जब्त कर पूछताछ की गई। वहीं, मोबाइल फोन में उपलब्ध डेटा की भी जांच गई। पीड़िता के मुताबिक, उसे लगातार अश्लील वीडियो भेजे जा रहे थे। मैसेज भी आ रहे थे। वह समझ नहीं पा रही थी कि ये सब कौन कर रहा है। आखिर में पुलिस से शिकायत की।
अपराध है अश्लील मैसेज भेजना
बता दें कि, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा महिला अशोभनीय चित्रण (प्रतिबंध) कानून-1986 में हुए संशोधन के बाद यह तय किया गया था कि अश्लील मैसेज भेजने वालों को कड़ी सजा दी जाएगी। इंटरनेट, मल्टी मीडिया, केबल टेलीविजन के आने के बाद इस कानून का दायरा बढ़ा दिया गया। जिसके बाद इंटरनेट, केबल टेलीविजन, मल्टी मीडिया के जरिए भी यदि किसी महिला को अश्लील संदेश भिजवाने पर जेल भेजने का कानून बना।
50 हजार से एक लाख रुपए तक के अर्थदंड का प्रावधान
संशोधित विधेयक में यह भी तय हुआ कि अभियुक्त को तीन वर्ष तक कारावास की सजा सुनाई जा सकती है और 50 हजार से एक लाख रुपए तक का अर्थदंड सुनाया जा सकता है। दूसरी बार गलती करने पर अर्थदंड एक लाख से पांच लाख रुपए के बीच तथा कम से कम दो वर्ष से सात साल तक की सजा सुनाई जा सकती है।