सुप्रीम कोर्ट से निराशा हाथ लगने के बाद अब तेज बहादुर उठाएंगे यह कदम
Varanasi News, वाराणसी। समाजवादी पार्टी के नेता और बीएसएफ से बर्खास्त जवान तेज बहादुर यादव को तगड़ा झटका लगा है। वाराणसी सीट से नामांकन रद्द किए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए उसे खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट से निराशा हाथ लगने के बाद अब तेज बहादुर आगे की रणनीति पर काम कर रहे है। बता दें कि आदर्श आचार संहिता खत्म होने के बाद तेज बहादुर एक बार फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट जा सकते है।
वाराणसी सीट से हुआ था नामांकन रद्द
बीएसएफ के पूर्व जवान तेज बहादुर यादव ने वाराणसी लोकसभा सीट से दो बार नामांकन किया था। जिसमे पहली बार उन्होंने निर्दलीय और दूसरी बार सपा के टिकट पर नामांकन किया था। लेकिन इन दोनों नामांकनों में दी गई जानकारी अलग-अलग थी। जिसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर ने उनके नामांकन को रद्द कर दिया था। इसके बाद तेज बहादुर यादव ने नामांकन रद्द किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इस संबंध में चुनाव आयोग से जानकारी मांगी थी।
सुप्रीम कोर्ट ने किया याचिका को खारिज
तेज बहादुर यादव ने अधिवक्ता प्रशांत भूषण के माध्यम से दायर याचिका में कहा था कि निर्वाचन अधिकारी के निर्णय को खारिज किया जाए तथा शीर्ष अदालत याचिकाकर्ता को हाई प्रोफाइल वाराणसी संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाए, जहां 19 मई को मतदान होना है। निर्वाचन अधिकारी ने कहा था कि यादव को ये प्रमाण पत्र देना जरूरी था कि उन्हें भ्रष्टाचार या राज्य के प्रति निष्ठाहीनता के लिए बर्खास्त नहीं किया गया है लेकिन यादव प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहे थे।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे तेज बहादुर
मीडिया में चल रही खबरों की मानें तो तेज बहादुर यादव आगे की रणनीति पर काम कर रहे है। बता दें कि तेज बहादुर ने वकीलों से कानूनी सलाह ले रहे है। उनका कहना है कि इस मामले में सारा अधिकार चुनाव आयोग के पास है, इसलिए आयोग ने अपने अधिकार का प्रयोग किया। तेज बहादुर ने बताया कि 23 मई के बाद आचार संहिता खत्म हो जाएगी और इसके बाद वह इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर करेंगे।
ये भी पढ़ें:- वाराणसी सीट पर क्या हैं जीत-हार के पुराने सियासी आंकड़े