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गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई समेत 18 लोगों के खिलाफ वाराणसी में दर्ज हुई FIR, जानिए पूरा मामला

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Varanasi News, वाराणसी। खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले से है, यहां भेलूपुर थाने में आईटी एक्ट के तहत 18 लोगों के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई। एफआईआर दर्ज होने के साथ ही चर्चा का विषय भी बन गई है। दरअसल, इस एफआईआर में एक नाम ऐसा है, जिस पर सबसे ज्यादा चर्चा है और वो नाम है गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई का। जी हां, गगूल के सीईओ सुंदर पिचाई, गायक विशाल गाजीपुरी और सपना बौद्ध सिंगर समेत 18 लोगों के खिलाफ आईटी एक्ट और साजिश रचने के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है।

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Google के CEO Sundar Pichai सहित 18 लोगों के खिलाफ वाराणसी में FIR दर्ज, ये है मामल |वनइंडिया हिंदी
 FIR filed against 18 people, including Google CEO Sundar Pichai, in Varanasi

ये मुकदमा गौरीगंज निवासी गिरिजा शंकर जायसवाल ने दर्ज करवाया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, गिरिजा शंकर जायसवाल ने वाराणसी के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-3 को प्रार्थना पत्र दिया था, जिसपर पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए आदेशित किया गया था। पुलिस के मुताबिक, गिरिजा शंकर जायसवाल के व्हाट्सएप ग्रुप पर 'देश विक्रेता' के नाम से एक वीडियो आया। वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबंध में देश बेचने सहित अन्य प्रकार की अमर्यादित बात की गई थी।

गिरिजा शंकर ने उक्त नम्बर पर कॉल कर के वीडियो पर सवाल उठाया, जिसके बाद एक वीडियो यूट्यूब पर डाला गया। इसमें कथित तौर पर गिरिजा शंकर का मोबाइल नम्बर भी डाल दिया गया। तब से लगातार गिरिजा शंकर को आठ हजार धमकी भरे कॉल उनके मोबाइल आ चुके है, जिनमें उन्हें जान से मारने की धमकी और गाली दी जा रही है। जिससे नाराज होकर गिरिजा शंकर ने गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई समेत कुल 18 लोगों के खिलाफ जान से मारने की धमकी, अपशब्द और अन्य मामलों में मुकदमा दर्ज कराने के लिए कोर्ट में गुहार लगाई।

कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद भेलूपुर थाने को मुकदमा दर्ज करने का आदेश किया। जिसके बाद भेलूपुर थाने में आईपीसी की धारा 504, 506, 500, 120-B और आईटी ऐक्ट 67 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। भेलूपुर इंस्पेक्टर अमित कुमार मिश्रा ने बताया कि अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय के कोर्ट में 156 (3) के तहत दाखिक परिवाद पर जारी आदेश के बाद ये मुकदमा लिखा गया है। मामले की जांच की जा रही है।

इनके नाम दर्ज हुआ मुकदमा
बता दें कि भेलूपुर थाने में दर्ज हुए इस मुकदमे में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई, गूगल इंडिया के प्रबंधक संजय कुमार गुप्ता, गूगल इंडिया के डायरेक्टर केनेथ होई वाई, गाजीपुर के विशाल गाजीपुरी, सपना बोध, चंदन कुमार, सीएस बादल, सुजीत गौतम, ह्रदय राज कपूर, संजीव कुमार, सूरज कृष्णा, आशीष नायक, बी के सिंह, पंकज,एस एन बौद्ध, वीसी म्यूजिक कंपनी और जय भीम रिकॉर्डिंग स्टूडियो का नाम शामिल हैं।

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English summary
FIR filed against 18 people, including Google CEO Sundar Pichai, in Varanasi
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