बढ़ सकती हैं Shikhar Dhawan की मुश्किलें, वाराणसी जिला अदालत में दाखिल हुआ परिवाद
Latest News of Shikhar Dhawan, वाराणसी। भारतीय क्रिकेट टीम (Indian Cricket team) के बल्लेबाज शिखर धवन (Shikhar Dhawan) की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। दरअसल, शिखर धवन पिछले हफ्ते वाराणसी यात्रा पर आए थे। इस दौरान उन्होंने गंगा में नौका विहार किया था और विदेशी पक्षियों को दाना खिलाया था। विदेशी पक्षियों को दाना खिलाते हुए तस्वीर वायरल होने के बाद बुधवार (27 जनवरी) को वाराणसी की अदालत में शिखर धवन के खिलाफ परिवाद दाखिल किया गया है। दाखिल परिवाद विचारण के योग्य है या नहीं, इस पर सुनवाई के लिए अदालत ने छह फरवरी की तारीख तय की है।
शिखर धवन ने इंस्टाग्राम पर शेयर की थी तस्वीर
दरअसल, 23 जनवरी को शिखर धवन (Shikhar Dhawan) वाराणसी की यात्रा पर थे। इस दौरान उन्होंने काशी विश्वनाथ और काल भैरव समेत कई मंदिरों में दर्शन पूजन किया था। यात्रा के ही दौरान शिखर धवन ने नाव से गंगा की सैर भी की थी। गंगा में विचरण कर रहे प्रवासी पक्षियों को शिखर ने अपने हाथों से दाना भी खिलाया था। पक्षियों को दाना खिलाते हुए अपनी तस्वीर को धवन ने इंस्टाग्राम पर शेयर की थी, जो अब उनके लिए मुसीबत बन गई है। क्योंकि, बर्ड फ्लू (Bird Flu) के खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने पक्षियों को दाना खिलाने पर रोक लगा रखी है।
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नाविक का हुआ चलान
शिखर धवन की तस्वीर सामने आते ही जिला प्रशासन सबसे पहले एक्टिव हुआ। प्रशासन ने माना कि शिखर को नियमों के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। नाविकों का कर्तव्य था कि उन्हें जानकारी दी जाए। प्रशासन की ओर से शिखर धवन को नाव की यात्रा कराने वाले नाविकों को नोटिस जारी करते हुए उसका चलान कर दिया गया। इतना ही नहीं, नाविकों के नाव संचालन पर भी तीन दिनों की रोक लगा दी गई।
राजा आनन्द ज्योति सिंह ने दाखिल किया परिवाद
उधर, बुधवार को वाराणसी की अदालत में अधिवक्ता राजा आनन्द ज्योति सिंह ने शिखर धवन के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट तृतीय दिवाकर कुमार की अदालत परिवाद दाखिल कर दिया। परिवाद में कहा है कि समाचार पत्रों से ज्ञात हुआ कि क्रिकेटर शिखर धवन ने इंस्टाग्राम पर 23 जनवरी को गंगा में प्रवासी पक्षियों को दाना खिलाने की तस्वीर पोस्ट की थी। बर्ड फ्लू की आशंका में एहतियातन सुरक्षा के मद्देनजर जिला प्रशासन ने दाना खिलाने पर रोक लगा दी थी।
शिखर धवन को किया जाये दंडित
इस रोक का उल्लंघन शिखर धवन ने किया। उनका चालान न करके गंगा में सैर कराने वाले नाविकों का चालान कर दिया गया। नौका संचालन पर रोक लगा दी गई। प्रशासन के आदेश का उल्लंघन शिखर धवन ने किया है जो आईपीसी की धारा 188, 269, 270 के तहत अपराध है। ऐसे में शिखर को तलब कर दण्डित किये जाने का अनुरोध किया गया है। अदालत ने परिवाद विचारण योग्य है या नहीं, इस पर सुनवाई के लिए छह फरवरी की तारीख नियत की है।