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लाउडस्पीकर पर अजान से BHU छात्र को 'मानसिक अवरोध', शि‍कायत पर पुलिस ने द‍िए कार्रवाई के निर्देश

वाराणसी। प्रयागराज में इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर ने लाउडस्‍पीकर से अजान होने पर नींद में खलल की शिकायत की थी, जिसके बाद शिकायत की थी मस्‍जिद से दो लाउडस्‍पीक हटा द‍िए गए थे और आवाज भी कम कर दी गई थी। गुरुवार को वाराणसी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय (बीएचयू) के एक छात्र ने पुलिस को ट्वीट कर मस्जिद से निकलने वाली अजान की आवाज से तनाव होने की शिकायत कर दी। छात्र की शि‍कायत पर पुलिस ने कार्रवाई के निर्देश दिए। वाराणसी पुलिस ने छात्र के ट्वीट के जवाब में ट्वीट करते हुए लिखा, 'उक्त प्रकरण के संबंध में भेलूपुर प्रभारी निरीक्षक को निर्देशित किया गया है।'

bhu student tweet on azan on loudspeaker varanasi police reply

बीएचयू के छात्र ने क‍िया ट्वीट

बीएचयू के छात्र करुणेश पांडेय ने गुरुवार की सुबह जिलाधिकारी वाराणसी, एडीजी जोन वाराणसी और वाराणसी पुलिस को ट्वीट क‍िया, 'मैं करुणेश पांडेय वाराणसी के भदैनी में कमरा लेकर रहता हूं। हमारे बगल में मस्जिद है, जहां से प्रत्येक सुबह, दोपहर, शाम और रात लाउडस्पीकर पर जोर-जोर से चिल्लाने से मानसिक अवरोध उत्पन्न होता है। महोदय से निवेदन है कि यथोचित उपाय करें।' इससे पहले प्रयागराज में इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वीसी डॉ. संगीता श्रीवास्तव ने शिकायत की थी कि अजान की वजह से उनकी नींद में खलल पड़ता है। वीसी ने पुलिस और प्रशासन के अफसरों से की शिकायत की कि लाउडस्पीकर से अजान होने से वह ठीक से सो नहीं पाती हैं, नींद में खलल पड़ता। लाउडस्पीकर से अजान पर रोक लगाई जाए।

वीसी की शिकायत के बाद हटाए गए थे मस्‍जिद के दो लाउडस्‍पीकर

बता दें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जनवरी 2020 में फैसला दिया था कि कोई भी धर्म पूजा-अर्चना के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की वकालत नहीं करता है। इस मामले में याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के उस प्रशासनिक आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें अजान के लिए लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया गया था।वीसी की शिकायत के बाद प्रयागराज के पुलिस महानिरीक्षक ने जिला मजिस्ट्रेट से कहा है कि वे सुनिश्चित करें कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लाउडस्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित रहे। प्रयागराज रेंज के अंतर्गत आने वाले 4 जिलों के जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को लिखे पत्र में आईजी पीपी सिंह ने कहा है कि अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेशों को लागू करना चाहिए। वीसी डॉ. संगीता श्रीवास्तव की शि‍कायत के बाद मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने उनके घर की तरफ से लाउडस्पीकर हटा लिया है और दो अन्य लाउडस्पीकर्स की दिशा बदल दी है।

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