उत्तराखंड: चुनाव स्थगित करने के लिए नैनीताल HC में याचिका, EC को जारी हुआ नोटिस
देहरादून, 29 दिसंबर: देश में कोरोना वायरस के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता जा रहा है। रोजाना सामने आने वाले नए मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में उत्तराखंड में आने वाले विधानसभा चुनावों को स्थगित करने और चुनावी रैलियों में आने वाली भीड़ पर रोक लगाने के लिए दायर याचिका पर उत्तराखंड हाई कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए कहा है।

उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) को एक याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव को कोविड के ओमिक्रॉन वैरिएंट से उत्पन्न खतरे के मद्देनजर स्थगित करने की मांग की गई थी, जिस पर बुधवार को सुनवाई करते हुए उत्तराखंड हाई कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अब इस मामले की अगली सुनवाई सोमवार यानी 3 जनवरी को होगी।
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बता दें कि कोरोना के नए वैरिएंट के बढ़ते खतरे को देखते हुए सच्चिदानंद डबराल ने हाईकोर्ट में यह याचिका दायर की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने चुनाव आयोग से जवाब देने के लिए कहा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एनएस धनिक की पीठ ने इस याचिका को गंभीरता से लेते हुए निर्देश दिए हैं।
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में अदालत को बताया कि ओमिक्रोन बहुत खतरनाक है और बहुत तेजी से लोगों को संक्रमित करता है। साथ ही कोर्ट को जानकारी दी कि कोरोना के पिछले वैरिएंट की तुलना में यह नया स्वरूप 200 गुना तेजी से फैल रहा है। वहीं राज्य और देश के स्वास्थ्य विभाग की कमजोर स्थिति का हवाला देते हुए कोर्ट से आगामी विधानसभा चुनाव स्थगित करने की मांग की।












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