उत्तराखंड में पेंशन पाने वाले नवंबर तक जमा कर सकते हैं जीवन प्रमाणपत्र, सरकार ने दी यह छूट
देहरादून। कोरोना वायरस संक्रमण के बीच उत्तराखंड सरकार पेंशनरों के जीवन प्रमाण पत्र कोषागारों और उपकोषागारों में जमा करने की छूट को बढ़ा दिया है। अब पेंशनर्स जीवन प्रमाण पत्र नवंबर तक जमा कर सकते है। उत्तराखंड सरकार ने यह फैसला प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया है।
दरअसल, पेंशनर्स को साल में एक बार जीवन प्रमाण पत्र सत्यापन कराने की व्यवस्था है। जिसके तहत सेवानिवृत्ति के महीने और पारिवारिक पेंशनर्स को पेंशन मंजूर होने के महीने में जीवन प्रमाण पत्र सत्यापन करना होता है। इसके अतिरिक्त जीवन प्रमाणपत्र ऑनलाइन किए जाने का प्रविधान भी किया गया है, लेकिन संक्रमण के चलते पेंशनभोगी ऑनलाइन जीवन प्रमाणपत्र जमा करने के लिए नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पहुंचने में असमर्थ हैं। साथ ही ऑफलाइन जीवन प्रमाणपत्र कोषागारों और उपकोषागारों में उपलब्ध कराने में भी व्यावहारिक कठिनाई है।
इसे देखते हुए सरकार ने जुलाई महीने में पेंशनभोगियों को राहत देते हुए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने को लेकर सितंबर तक की छूट दी थी। हालांकि, कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी नहीं आई और अब प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में तेजी से इजाफा हो रहा है। आए दिन नए मामले सामने आ रहे हैं, जिसे देखते हुए सरकार ने एकबार फिर पेंशनर्स को राहत दी और इस छूट को अब नवंबर तक के लिए बढ़ा दिया है। बुधवार को सचिव अमित सिंह नेगी ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिए है।
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