उत्तराखंड न्यूज़ के लिए
नोटिफिकेशन ऑन करें  
Oneindia App Download

नैनीताल कोर्ट ने बीजेपी MLA प्रदीप बत्रा का अवैध निर्माण ध्वस्त करने का दिया आदेश, कार्रवाई कर मांगी रिपोर्ट

Google Oneindia News

BJP MLA Pradeep Batra Latest News: नैनीताल। रुड़की से भारतीय जनता पार्टी (BJP) के विधायक प्रदीप बत्रा (Pradip Batra) को नैनीताल हाईकोर्ट (Nainital High Court) ने बड़ा झटका दिया है। दरअसल, प्रदीप बत्रा की ओर से किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के आदेश हाईकोर्ट ने दिए हैं। साथ ही हरिद्वार विकास प्राधिकरण को अवैध निर्माण पर दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई कर रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं।

 Nainital High Court has ordered the demolition of illegal construction done by BJP MLA Pradeep Batra

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि मलिमठ व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई गुरुवार (24 दिसंबर) को हुई। यह सुनवाई रुड़की निवासी गौरव कुमार पुंडीर की जनहित याचिका पर हुई। याचिका में याची ने कहा कि विधायक प्रदीप बत्रा व उनका परिवार रुड़की सिविल लाइंस में नजूल भूमि पर अवैध रूप से भवन का निर्माण कर रहा है। याचिका में कहा गया कि नगर निगम की ओर से भी इसकी पुष्टि की गई है।

प्राधिकरण ने 2015 में सीलिंग के आदेश दिए थे, मगर इसके बाद भी अवैध निर्माण होता रहा। वहीं, विधायक के पक्ष की ओर से कहा गया कि निर्माण के लिए विधिवत स्वीकृति ली गई है, जबकि प्राधिकरण की ओर से कहा गया कि कंपाउंडिंग आवेदन खारिज हो चुका है। मामले को सुनने के बाद खंडपीठ ने अवैध निर्माण ध्वस्त करने व दो सप्ताह में कार्रवाई की रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए।

ये भी पढ़ें:- सेना भर्ती में शामिल होने आए 10 युवक मिले कोरोना पॉजिटिव, अधिकारियों में मचा हड़कंपये भी पढ़ें:- सेना भर्ती में शामिल होने आए 10 युवक मिले कोरोना पॉजिटिव, अधिकारियों में मचा हड़कंप

Comments
English summary
Nainital High Court has ordered the demolition of illegal construction done by BJP MLA Pradeep Batra
देश-दुनिया की ताज़ा ख़बरों से अपडेट रहने के लिए Oneindia Hindi के फेसबुक पेज को लाइक करें
For Daily Alerts
तुरंत पाएं न्यूज अपडेट
Enable
x
Notification Settings X
Time Settings
Done
Clear Notification X
Do you want to clear all the notifications from your inbox?
Settings X
X