उत्तराखंड के चार जिलों में अब हफ्ते के 2 दिन रहेगा लॉकडाउन, जानिए किसे और कहां मिलेगी छूट
देहरादून। कोरोना वायरस संक्रमण के मामले उत्तराखंड में तेजी से बढ़ते जा रहे है। कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और यूएसनगर में शनिवार और रविवार को दो दिन लॉकडाउन लगाने का फैसाल लिया है। यह फैसला अग्रिम आदेश तक जारी रहेगा। बता दें कि मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने यह आदेश शुक्रवार देर शाम को जारी किए। इस दौरान कुछ खास शर्तों के तहत ही आवाजाही हो सकेगी। इसके लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है।
चारों जिलों में लॉकडाउन घोषित करने के लिए त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार ने 02 जुलाई को जारी एसओपी में संशोधन किया है। बता दें कि दो जुलाई के आदेश में कुछ और शर्तों को जोड़ा गया है। एसओपी में कहा गया है कि अग्रिम आदेश तक यह पूर्ण बंदी लागू रहेगी। इस दौरान सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इसका एक ही तरीका है कि हम एक गैप तैयार करें। शनिवार और रविवार के लिए यह लॉकडाउन किया जाएगा। फिलहाल इस हफ्ते के लिए यह निर्णय लिया जा रहा है। समीक्षा कर तय किया जाएगा कि आगे क्या करना है।
वहीं, राज्य सरकारी तरफ से जारी हुई गाइडलाइन के मुताबिक, राज्य में बाहर से आने वालों को स्मार्ट सिटी की वेबसाइट पर पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण को ही पास माना जाएगा। ऐसे व्यक्ति जो कोरोना पॉजिटव हैं पर लक्षण नहीं हैं और उन्होंने कोरोना टेस्ट यात्रा से 72 घंटें पहले कराया तो भी वे राज्य में आ सकेंगे। उन्हें क्वारंटाइन नहीं किया जाएगा। आइए जानते है क्या है गाइडलाइन में...
चार
जिलों
में
इन
सेवाओं
को
मिलेगी
छूट
आवश्यक
सेवाएं,
कैमिस्ट,
दूध,
सब्जी,
राशन
व
बेकरी
की
दुकानें,
पेट्रोल
पंप,
गैस
एजेंसी,
शिफ्ट
में
काम
करने
वाले
उद्योग,
कृषि,
निर्माण
गतिविधियां,
होटल,
शराब
की
दुकानें,
इन
सब
से
संबंधित
वाहन
और
व्यक्तियों
की
आवाजाही,
बस,
ट्रेन
और
हवाई
जहाज
से
उतरकर
घर
जाने
वाले
लोगों
के
वाहनों
को
छूट
मिलेगी।
चार
जिलो
में
ये
रहेंगे
बंद
सभी
सरकारी,
अर्ध
सरकारी
व
प्राइवेट
दफ्तर,
बाजार,
मॉल,
प्राइवेट
बसें,
विक्रम,
थ्री
व्हीलर
सेवाएं
बंद
रहेंगी।
चार
जिलों
की
सीमाएं
रहेंगी
पूरी
तरह
से
सील
इन
चार
जिलों
की
सीमाएं
पूरी
तरह
से
सील
रहेंगी।
अन्य
राज्यों
से
आने
वालों
को
स्मार्ट
सिटी
की
वेबसाइट
पर
पंजीकरण
कराना
होगा
और
यह
पंजीकरण
ही
पर्याप्त
होगा।
72
घंटे
से
पुरानी
नहीं
चाहिए
आरटीपीसीआर
रिपोर्ट,
तो
आ
सकेंगे
आईसीएमआर
की
ओर
से
अधिकृत
लैबों
से
आरटीपीसीआर
टेस्ट
कराने
वाले
और
नेगेटिव
रिपोर्ट
लाने
वाले
लोगों
की
आवाजाही
पर
कोई
प्रतिबंध
नहीं
होगा।
रिपोर्ट
72
घंटे
से
अधिक
पुरानी
नहीं
होनी
चाहिए।
इन
लोगों
को
स्मार्ट
सिटी
की
वेबसाइट
पर
मेडिकल
प्रमाण
पत्र
भी
अपलोड
करना
होगा।
एक
दिन
में
1500
लोगों
को
आने
की
अनुमति
ट्रेन
और
हवाई
जहाज
से
आने
वाले
लोगों
को
छूट
दी
गई
है।
कुछ
विशेष
मामलों
में
जिलाधिकारियों
को
यह
अधिकार
होगा
कि
वे
1500
की
सीमा
से
ऊपर
अधिकतम
50
लोगों
को
परमिट
जारी
कर
सकेंगे।
होटल में बुकिंग हैं तो आ सकेंगे पर्यटक
आपदा प्रबंधन सचिव शैलेश बगोली ने स्पष्ट किया पूर्ण बंदी वाले जिलों से अन्य जिलों में वे ही पर्यटक जा पाएंगे, जिनकी पहले से बुकिंग होगी। इसी तरह से गंभीर बीमार, गर्भवती महिलाओं आदि को दो जुलाई के आदेश में आने जाने की छूट दी गई थी। इनकी छूट बरकार है।
शराब
भी
आवश्यक
सेवाओं
में
सरकार
ने
चार
जिलों
में
शराब
की
दुकानों
को
भी
खुला
रखने
का
निर्णय
लिया
है।
लॉकडाउन
से
मुक्त
पौड़ी,
चमोली,
रुद्रप्रयाग,
टिहरी,
उत्तरकाशी,
पिथौरागढ़,
चंपावत,
बागेश्वर
और
अल्मोड़ा
में
पूर्व
की
भांति
हर
गतिविधि
चलती
रहेगी।