उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू से अभी नहीं मिलेगी राहत, 21 सितंबर तक बढ़ी बंदिशें
देहरादून, 12 सितंबर: उत्तराखंड सरकार ने कोरोना कर्फ्यू एक हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। 14 सितंबर को पाबंदियां खत्म हो रहीं थीं, इससे पहले ही आज सरकार ने इसको लेकर नई एसओपी जारी कर दी है। नए दिशा निर्देशों में कहा गया है कि उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू 14 सितंबर सुबह 6 बजे से 21 सितंबर सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा।

कोरोना से जुड़ी पाबंदियों में कोई खास बदलाव नहीं किया गया है। जिला प्रशासन से अनुमति लेकर हॉल की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ विवाह समारोह कर सकेंगे। शवयात्रा में 50 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। दूसरे राज्यों से अपने पैतृक गांव लौटने वालों को सात दिन क्वारंटीन रहना होगा।
कोरोना वैक्सीन की डबल डोज लेने के 15 दिन की रिपोर्ट पर राज्य में प्रवेश मिलेगा। कोविड वैक्सीन की डबल डोज न लेने वालों के लिए 72 घंटे की आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट जरूरी होगी। राज्य में व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रत्येक दिन रात नौ बजे अनिवार्य रूप से बंद हो जाएंगे। होटल और रेस्टोरेंट के लिए रात दस बजे तक का समय निर्धारित किया है। राज्य के भीतर विभिन्न जिलों में आवाजाही के लिए कोई प्रतिबंध नहीं रखा गया है, अलबत्ता लोगों को कोविड गाइड लाइन का पालन करना जरूरी होगा।
उत्तराखंड़ में कोरोना के मामले
उत्तराखंड में कोरोना के अब तक तीन लाख, 43 हजार केस मिल चुके हैं। जिसमें फिलहाल 310 एक्टिव केस हैं। वहीं राज्य में कोरोना से 7380 लोगों की मौत हुई है। देश में इस समय करीब 30 से 35 हजार मामले हर रोज आ रहे हैं। सबसे ज्यादा केस इन दिनों केरल से आ रहे हैं। आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में एक्टिव केसों की संख्या अब 3,74,269 है। वहीं कोरोना से हुई मौतों की संख्या अब तक 4,42,874 हुई है। देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 3,32,64,175 है।












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