उत्तराखंड सरकार ने 10 अगस्त तक के लिए बढ़ाया कोविड कर्फ्यू, दिशा-निर्देश जारी
देहरादून, अगस्त 03: कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए उत्तराखंड में लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि को 10 अगस्त सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इस बार भी कर्फ्यू के प्रतिबंध पिछले हफ्ते की तरह यथावत रहेंगे। सोमवार को मुख्य सचिव डा. एसएस संधु ने यह आदेश जारी किए हैं। वर्तमान में लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि 3 अगस्त की सुबह छह बजे खत्म हो रही है। हालांकि, राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में पहले के मुकाबले काफी कमी आई है।
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नए आदेश के मुताबिक ,सरकार ने रेल, हवाई व सड़क मार्ग से आने वाले ऐसे व्यक्तियों जिनके पास दो डोज वैक्सीन का 15 दिन पुराना प्रमाण पत्र है, उनके लिए बिना कोरोना जांच के उत्तराखंड में प्रवेश की अनुमति रहेगी। जबकि एक डोज वाले व्यक्तियों के लिए अभी भी 72 घंटें पूर्व की आरटीपीसीआर व एंटीजन जांच की बाध्यता अनिवार्य रूप से रहेगी। इन सभी व्यक्तियों को स्मार्ट सिटी के पोर्टल पर पंजीकरण की व्यवस्था भी अनिवार्य की गई है।
सरकार ने राज्य के सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों के संचालन के लिए शिक्षा विभाग की जारी गाइड लाइन को बरकरार रखा है। राज्य में कोई भी स्कूल कॉलेज फिलहाल नहीं खुलेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक समारोह में बड़ी संख्या में मौजूदगी पर पहली की तरह प्रतिबंध जारी रहेगा। । सरकार ने पुलिस-प्रशासन को निर्देश दिया है कि कोविड गाइडलाइन्स को सख्ती से पालन करवाया जाए। कहा कि बिना मास्क के घूमने वाले लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाए।
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उत्तराखंड में एक्टिव केस की संख्या 574 है। 24 घंटे में प्रदेश में कोरोना के 37 नए मामले सामने आए और किसी भी संक्रमित की मौत नहीं हुई। जबकि इस दौरान 71 लोग स्वस्थ्य होकर घर चले गए हैं। कोरोना के सबसे ज्यादा केस 9 केस देहरादून में मिले हैं। इसके अलावा ऊधमसिंह नगर में 6, अल्मोड़ा में 5, हरिद्वार, नैनीताल, पौड़ी और पिथौरागढ़ में 3-3, चमोली में दो, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में एक-एक व्यक्ति संक्रमित पाया गया। चंपावत और टिहरी में संक्रमण का कोई नया मामला नहीं आया है। राज्य में कुल मृतकों की संख्या 7363 हो गई है।