उत्तराखंड: दो से ज्यादा संतान वाले नहीं लड़ सकेंगे पंचायत का चुनाव, पास हुआ बिल
देहरादून। उत्तराखंड में दो से ज्यादा संतान वाले अब पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। बिल पारित होने के बाद से हजारों प्रत्याशी पंचायत चुनाव की दौड़ से बाहर हो गए हैं। बीते बुधवार को उत्तराखंड सदन में सर्वसम्मति से एक विधेयक पास किया गया जिसमें यह प्रस्ताव है कि दो संतान से अधिक लोगों को चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। इस विधेयक में उम्मीदवार की न्यूनतम योग्यता भी तय की गई है।
दरअसल संशोधित उत्तराखंड पंचायत राज अधिनियम विधेयक 2016 को मंगलवार को सदन में पेश किया गया लेकिन, विपक्ष की नाराजगी और बहस के बाद इसे बुधवार को पारित कर दिया है। विधेयक को सदन में सर्वसम्मति से हंगामे के बीच ध्वनिमत से पास कर दिया गया। सदन में संशोधित बिल पास होने के बाद अब पंचायत चुनाव में लड़ने के लिए उम्मीदवार की योग्यता 10वीं पास अनिवार्य की गई। जबकि महिला उम्मीदवार और एससी/एसटी के श्रेणी के पुरुष उम्मीदवार की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास तय की गई।
संशोधन प्रस्ताव के बाद एससी-एसटी पुरुष की शैक्षिक योग्यता आठवीं पास कर दी गई है। जबकि एससी/एसटी महिलाओं की शैक्षणिक योग्यता पांचवी पास कर दी है। बिल के मुताबिक दो बच्चों से ज्यादा वाले लोग पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते। वहीं ओबीसी वर्ग को सामान्य के बराबर शैक्षणिक योग्यता पूरी करनी होगी। बता दें कि उत्तराखंड में पंचायत चुनाव इसी साल के अंत में होने हैं। संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य परिवार नियोजन को बढ़ावा देना है।
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