डॉ. कफील खान की बढ़ी मुश्किलें, हाईकोर्ट के फैसले को योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने डॉ. कफील खान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल, डॉ. कफील खान को भड़काऊ बयान मामले में NSA के तहत नजरबंद किया गया था। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डॉ. कफील को रिहा करने का निर्देश दिया था, जिसके बाद कफील खान जेल से बाहर आए थे। सूबे की सरकार ने कफील खान पर लगे आरोपों को बेहद गंभीर बताया है।
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सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने कहा है कि इलाहबाद हाईकोर्ट ने डॉ. कफील खान पर लगे आरोपों की पूरी समीक्षा नहीं की है। इसी साल 1 सितंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह की पीठ ने कफील खान पर लगाए गए एनएसए को गलत बताते हुए तुरंत रिहा करने का आदेश दिया था।
बता दें कि सीएए और एनआरसी को लेकर भड़काऊ भाषण देने के आरोप में डॉ. कफील खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। डॉ. कफील खान की रासुका अवधि बीते 6 मई को तीन महीने के लिए और बढ़ाया गया था। फिर 16 अगस्त को अलीगढ़ जिला प्रशासन की सिफारिश पर राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने बीते 15 अगस्त को उनकी रासुका की अवधि तीन महीने और बढ़ा दी थी।












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