मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े दो और मामले योगी सरकार लेगी वापस, साध्वी प्राची और संजीव बालियान का नाम है शामिल

लखनऊ। साल 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों से जुड़े कुछ और मामले उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी सरकार वापस लेने जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली सरकार ने फैसला किया है कि भाजपा सांसद साध्वी प्राची और संजीव बालियान के खिलाफ भड़काऊ बयानों से जुड़े मामले वापस लेने जा रही है। अंग्रेजी अखबार The Indian Express की एक खबर के अनुसार राज्य सरकार ने भड़ाकऊ बयानों के दो अन्य मामलों में फायरब्रांड प्रचारक साध्वी प्राची, दो बीजेपी सांसद और तीन बीजेपी विधायकों से जुड़े आपराधिक आरोपों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

कथित रूप से महापंचायत में भाग लिया

कथित रूप से महापंचायत में भाग लिया

साल 2013 में इस क्षेत्र में हिंसा से पहले मुजफ्फरनगर में आयोजित महापंचायतों से संबंधित दो मामले हैं। साध्वी प्राची, बीजेपी के सांसद बिजनौर कुंवर भारतेंद्र सिंह और मुजफ्फरनगर के संजीव बालियान और भाजपा विधायक उमेश मलिक, संगीत सोम और सुरेश राणा ने कथित रूप से महापंचायत में भाग लिया था।

बालियान, सितंबर 2017 तक केंद्रीय मंत्री थे

बालियान, सितंबर 2017 तक केंद्रीय मंत्री थे

बालियान, सितंबर 2017 तक केंद्रीय मंत्री थे, राणा यूपी सरकार में मंत्री हैं। मलिक, मुजफ्फरनगर में बुढ़ाना सीट से विधायक हैं जबकि राणा शामली में थाना भवन सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं और सोम, मेरठ में सरधाना सीट से विधायक हैं। सचिन और गौरव की हत्याओं के सिलसिले में मंडोर इलाके में एक कॉलेज में दो महापंचायत आयोजित किए जाने के बाद आयोजित किए गए थे, जिन्हें शहनावज की हत्या के बाद कथित तौर मारा गया था। 27 अगस्त को कवाल गांव में शाहनवाज के तीन हत्याओं के बाद 7 सितंबर, 2013 से जिले में हिंसा शुरू हो गई थी।

मुजफ्फरनगर जिला मजिस्ट्रेट ने कहा...

मुजफ्फरनगर जिला मजिस्ट्रेट ने कहा...

इस साल 17 जनवरी को, यूपी के कानून विभाग ने विशेष सचिव राजेश सिंह द्वारा जारी एक पत्र मुजफ्फरनगर जिला मजिस्ट्रेट को वर्तमान स्थिति सहित 13 अंकों के तहत मामलों के विवरण मांगने के लिए भेजा गया था। सूत्रों ने बताया कि रिपोर्ट अभी तक जिला मजिस्ट्रेट द्वारा कानून विभाग को जमा नहीं की गई है क्योंकि मुजफ्फरनगर पुलिस ने कोई राय नहीं दी है।यह पूछे जाने पर कि क्या राज्य सरकार द्वारा मांगी गई जानकारी जमा कर दी गई है,मुजफ्फरनगर जिला मजिस्ट्रेट राजीव शर्मा ने कहा, 'यह एक लंबी प्रक्रिया है और इसे पूरा करने के लिए समय चाहिए।'

पहला मामला 31 अगस्त, 2013 को महापंचायत से जुड़ा

पहला मामला 31 अगस्त, 2013 को महापंचायत से जुड़ा

पहला मामला 31 अगस्त, 2013 को महापंचायत से संबंधित है जिसमें साध्वी प्राची, सिंह, बालियान, मलिक और राणा सहित 14 आरोपी हैं। पुलिस ने सार्वजनिक कर्मचारी पर घातक हथियार, हमला या आपराधिक बल के साथ सशस्त्र बैठक के आरोप में आईपीसी की धाराओं के तहत आरोपपत्र दायर किया। एफआईआर में आईपीसी धारा 153-ए के तहत धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना शामिल थे।

 पुलिस को मुकदमा चलाने के लिए अनिवार्य मंजूरी नहीं

पुलिस को मुकदमा चलाने के लिए अनिवार्य मंजूरी नहीं

आरोपपत्र में इस हिस्से को शामिल नहीं किया गया क्योंकि राज्य सरकार ने पुलिस को मुकदमा चलाने के लिए अनिवार्य मंजूरी नहीं दी। आरोपियों में से एक विधायक उमेश मलिक ने कहा, 'मुजफ्फरनगर की एक स्थानीय अदालत ने मामले में आरोपों को तैयार करने के लिए अगली तारीख के रूप में 5 मई को तय कर दिया है।'

दूसरा मामला 7 सितंबर को आयोजित दूसरे महापंचायत से जुड़ा

दूसरा मामला 7 सितंबर को आयोजित दूसरे महापंचायत से जुड़ा

दूसरा मामला 7 सितंबर, 2013 को आयोजित दूसरे महापंचायत से जुड़ा हुआ है, जिसमें प्राची, सिंह, राणा और सोम सहित 13 आरोपी हैं। आरोपपत्र में सरकारी कर्मचारी को रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल के आईपीसी की धाराओं के तहत दायर किया गया था। यह मामला धारा 153-ए के तहत दर्ज है। संगीत सोम के वकील अनिल जिंदल ने कहा, टआरोपियों के खिलाफ आरोप बनाने के लिए मुजफ्फरनगर में एक स्थानीय अदालत ने 29 मई की तारीख तय की है।'

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