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यूपी विधानसभा में ध्वनि मत से पारित हुए एंटी लव जिहाद विधेयक

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लखनऊ: उत्तर प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया विधेयक उत्तर प्रदेश अवैध धर्म परिवर्तन विधेयक 2021 विधानसभा में ध्वनि मत से पारित हो गया है। योगी सरकार ने प्रदेश में धर्मांतरण जैसी घटनाओं पर रोक लगाने के लिए ये मसौदा तैयार किया था। विधेयक के मुताबिक जबरदस्ती धर्मांतरण कराने वाले को अलग-अलग श्रेणी में एक साल से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। साथ ही पांच लाख रुपये तक का जुर्माना पीड़ित पक्ष को देना होगा।

Uttar Pradesh

बुधवार को योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में अपने सबसे महत्वपूर्ण विधेयक उत्तर प्रदेश अवैध धर्म परिवर्तन विधेयक 2021 यानी एंटी लव जिहाद विधेयक ध्वनि मत से पारित किया। हालांकि अभी यह विधेयक विधानपरिषद में पास होने के बाद राज्यपाल के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। उसके बाद ये कानून का रूप लेगा।

जानिए इस अध्यादेश में क्या है?

विधानसभा में पास हुए एंटी लव जिहाद अध्यादेश में 10 साल तक की सजा और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना है। शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन को अवैध घोषित किया गया है। वहीं अगर कोई धर्मगुरु धर्म परिवर्तन करता है तो उसे डीएम से स्वीकृति लेनी होगी। साथ ही जो धर्म परिवर्तन करेगा उसे भी अनुमति लेनी होगी। अगर धर्म परिवर्तन कराने वाला कोई संगठन है तो उसकी मान्यता रद्द हो सकती है। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत एक्शन लिया जाएगा।

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English summary
Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Religious Conversion Bill 2021 passed
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