UP nikay chunav 2023: पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन आज से शुरू, जानें नियम, खर्च समेत अहम जानकारियां
UP nikay chunav 2023, यूपी में नगरीय निकाय चुनाव के पहले चरण की प्रक्रिया मंगलवार 11 अप्रैल से शुरू होगी। नौ मण्डलों के 37 जिलों में निर्वाचन अधिकारी द्वारा अधिसूचना जारी करने के साथ ही नामांकन दाखिल होंगे।

UP nikay chunav 2023, उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण के मतदान के लिए मंगलवार से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई। राज्य के नौ मण्डलों के 37 जिलों में आज से प्रत्याशी नामांकन कर सकेंगे। नामांकन पत्र दाखिल करने का सिलसिला 17 अप्रैल तक चलता रहेगा।
मेयर पद के प्रत्याशी एडीएम प्रशासन कोर्ट में नामांकन करा सकेंगे। नगर निगम के पार्षद, नगर पंचायत अध्यक्ष और उसके सभासद पद के प्रत्याशी जोन के अलग-अलग कार्यालयों में नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे।
पार्षद, सभासद, अध्यक्ष, मेयर और महापौर उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने के नियम और योग्यताएं अलग-अलग हैं। अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो पहले क्या नियम है , कितनी उम्र होनी चाहिए , कितनी जमानत राशि होगी, कितना चुनाव में खर्च करने की अनुमति है। ये जानना जरूरी है।

नगर निगम
महापौर आयु- 30 वर्ष
पार्षद आयु - 21 वर्ष
उपरोक्त दोनों पदों के लिए नगर निगम में निर्वाचक होना अनिवार्य है।
नगर पालिका/नगर पंचायत
अध्यक्ष/ चैयरमैन आयु- 30 साल
सदस्य आयु - 21 साल
उपरोक्त दोनों पदों के लिए नगर पालिका/नगर पंचायत में निर्वाचक होना अनिवार्य है।

कितना खर्च कर सकते है उम्मीदवार
माहपौर के उम्मीदवार वार्ड की संख्या के हिसाब से 35 लाख रुपए से लेकर 40 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। वहीं पार्षद उम्मीदवार कुल 3 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं।
इसके अलावा नगर पालिका परिषद में अध्यक्ष पद उम्मीदवार 9 से 12 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है। नगर पालिका परिषद में सदस्य उम्मीदवार 2 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है।
इसके अलावा नगर पंचायत चुनाव में अध्यक्ष पद का उम्मीदवार 2.5 लाख रुपए तक खर्च कर सकता है, जबकि सदस्य उम्मीदवार 50000 रुपए तक खर्च कर सकता है।
कितनी जमानत राशि जमा होगी
नगर पंचायत सदस्य के चुनाव लड़ने के लिए जमानत अध्यक्ष के लिए पांच हजार और सदस्य के लिए दो हजार है। नगर पालिका परिषद अध्यक्ष और सदस्य के चुनाव लड़ने के लिए जमानत राशि अध्यक्ष के लिए 8 हजार और सदस्य के लिए 2 हजार है।

नामांकन पत्र लेने के नियम
- निर्धारित शुल्क जमा कराएं
- जमानत राशि की तीन प्रतियां
- शपथ पत्र में आपराधिक व संपत्तियों का ब्योरा देना जरूरी
- जाति प्रमाण पत्र के साथ शपथ पत्र
- पंफलेट जमा करना होगा
ये दस्तावेज जमा होंगे
संबंधित निकाय में एक वर्ष से अधिक की बकाएदारी न होने का प्रमाण पत्र
जमानत राशि जमा करने की रसीद
आरक्षित पदों के प्रत्याशियों को जाति प्रमाण पत्र के साथ शपथ पत्र
आपराधिक और संपत्तियों का ब्योरा नोटरी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार से सत्यापित शपथ पत्र
कोई भी मतदाता एक से अधिक प्रत्याशी का प्रस्तावक नहीं बन सकेगा।

पार्टी का प्रत्याशी कैसे माना जाएगा
- उस प्रत्याशी ने इस आशय की घोषणा अपने नाम निर्देशन पत्र में कर दी हो।
- इस आशय की लिखित सूचना सम्बन्धित दल के प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा प्ररूप-7क में नामांकन के लिए निर्धारित अन्तिम दिनॉक व समय से पूर्व सम्बन्धित रिटर्निंग अधिकारी को प्रदत्त कर दी गई हो।
- उक्त सूचना दल के अध्यक्ष (राष्ट्रीय / प्रदेश) / सचिव अथवा उनके द्वारा अधिकृत किसी अन्य पदाधिकारी द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्ररूप पर हस्ताक्षरित हो।












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