UP News: अतिक्रमण को लेकर HC ने ACS रेवेन्यू, DM हरदोई को जारी किया अवमानना की नोटिस
High Court Allahabad: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने ग्राम सभा की भूमि से अतिक्रमण हटाने से संबंधित एक नागरिक अवमानना मामले में अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व सुधीर गर्ग और हरदोई के जिला मजिस्ट्रेट मंगला प्रसाद सिंह को अवमानना नोटिस जारी किया है।

अदालत ने मामले को अगली सुनवाई के लिए फरवरी के तीसरे सप्ताह में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह ने 12 जनवरी को हरदोई के तेंदुआ गांव के नन्हे लाल कनौजिया द्वारा दायर अवमानना याचिका पर पारित किया।
याचिकाकर्ता के वकील एमएल यादव ने तर्क दिया कि इससे पहले 5 जुलाई, 2023 को रिट कोर्ट ने एक विस्तृत निर्णय पारित किया था जिसमें राज्य के शीर्ष राजस्व अधिकारियों को यूपी के सभी गांवों की ग्राम सभा भूमि से अतिक्रमण तुरंत हटाने का निर्देश दिया गया था। लेकिन हरदोई के डीएम ने तेंदुआ गांव में ग्राम सभा की जमीन पर हुए निर्माण को हटाने की कार्रवाई नहीं की।
यह आदेश न्यायमूर्ति श्री प्रकाश सिंह ने 12 जनवरी को हरदोई के तेंदुआ गांव के नन्हे लाल कनौजिया द्वारा दायर अवमानना याचिका पर पारित किया। याचिकाकर्ता के वकील एमएल यादव ने तर्क दिया कि इससे पहले 5 जुलाई, 2023 को रिट कोर्ट ने एक विस्तृत निर्णय पारित किया था जिसमें राज्य के शीर्ष राजस्व अधिकारियों को यूपी के सभी गांवों की ग्राम सभा भूमि से अतिक्रमण तुरंत हटाने का निर्देश दिया गया था।
वकील ने कहा कि रिट कोर्ट के आदेशों के बावजूद, हरदोई डीएम ने तेंदुआ गांव में ग्राम सभा की जमीन पर किए गए निर्माण को हटाने की कार्रवाई नहीं की, जो रिट कोर्ट के आदेश और फैसले का उल्लंघन था और नागरिक अवमानना के समान था।
कोर्ट ने दोनों अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी करते हुए मामले को अगली सुनवाई के लिए फरवरी के तीसरे सप्ताह में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया।












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