8 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या, 2 साल बाद मिली दोषी को सजा-ए-मौत
उत्तराखंड के निवासी को दुष्कर्म के मामले में फांसी की सजा और दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने दो साल बाद आरोपी को मौत की सजा दी है।
उत्तर प्रदेश के बदायूं में 8 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले दोषी गुफरान को कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी को सजा-ए-मौत के साथ ही 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
स्पेशल जज पॉक्सो एक्ट दीपक यादव ने कहा कि दोषी को तब तक फांसी के फंदे पर लटकाया जाए, जब तक उनका दम न निकल जाए। कोर्ट ने दो साल पुराने मामले में दोषी को फांसी की सजा सुनाई है। आइए जानते हैं पूरा मामला...

दरअसल, मामला 11 अप्रैल 2021 का है। उत्तराखंड के उधमसिंह नगर के थाना बाजपुर क्षेत्र का निवासी गुफरान मजदूरी करने यूपी के बदायूं पहुंचा था। गुफरान अन्य मजदूरों के साथ धान के खेत में रोपाई का काम कर रहा था। तभी उसकी नजर पास ही मौजूद एक 8 साल की बच्ची पर पडी। गुफरान ने मासूम की आबरू पर हमला किया। दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर उसका गला घोंट दिया।
बच्ची की चीख सुन पहुंचे मां-बाप
वहीं, मासूम की चीख सुनकर खेत में ही काम कर रहे उसके माता-पिता पहुंचे। लेकिन, तब तक दोषी गुफरान बच्ची की हत्या कर फरार होने की फिराक में था। तभी गांव के लोगों ने आरोपी को दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। मामले में कोर्ट ने दोषी को मौत की सजा दी है।












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