UP के 50 हज़ार टीचरों के लिए आई बड़ी खुश खबरी
इलाहाबाद। बीएड या बीटीसी की डिग्री लेने से पहले टीईटी पास करने वाले टीचरों के लिए बड़ी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहबाद हाइकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया था कि 30 जुलाई तक ऐसे शिक्षकों को नौकरी से बेदखल करें जिनके बीएड या बीटीसी का रिजल्ट टीईटी रिजल्ट के बाद आया हो।
सर्वोच्च न्यायालय ने नेशनल काउंसिल आफ टीचर्स एजूकेशन (एनसीटीई) व उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर यथास्थिति बनाये रखने को कहा है। अब एनसीटीई व यूपी सरकार की ओर से चार सप्ताह में जवाब दाखिल होगा, उसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनायेगी। हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ 550 प्राथमिक शिक्षकों ने सुप्रीम कोर्ट में तीन याचिका दाखिल की थी। जिस पर शुक्रवार को न्यायमूर्ति अरुण मिश्र व न्यायमूर्ति एस.अब्दुल नजीर की पीठ ने सुनवाई करते हुए टीचरों को राहत दी है।
क्या
है
मामला
उत्तर
प्रदेश
सरकार
ने
2013
में
29334
पदों
पर
टीचर
वैकेंसी
निकाली
थी।
इसी
भर्ती
को
हाईकोर्ट
में
चुनौती
दी
गई
थी,
जिस
पर
हाईकोर्ट
ने
30
मई
को
अपना
फैसला
सुनाया।
कोर्ट
ने
कहा
कि
30
जुलाई
तक
ऐसे
शिक्षकों
को
नौकरी
से
बेदखल
करें,
जिनके
बीएड
या
बीटीसी
का
रिजल्ट
टीईटी
रिजल्ट
के
बाद
आया
हो।
इस
आदेश
से
हड़कंप
मच
गया,
क्योकि
इस
आदेश
से
न
सिर्फ
2013
की
भर्ती
में
चुने
टीचर
प्रभावित
होते
बल्कि
एनसीटीई
के
2011
के
बाद
टीईटी
परीक्षा
देने
के
बारे
में
आये
नियमों
के
बाद
हुई
सारी
भर्तियों
पर
लागू
होते।
जिसमे
2011
की
72825
पदो
वाली
भर्ती
फिर
99000
टीचर
भर्ती
भी
प्रभावित
होती।
ऐसे
में
यूपी
के
कम
से
कम
50,000
प्राथमिक
शिक्षक
की
नौकरी
दांव
पर
है
और
अगर
हाईकोर्ट
का
आदेश
मान्य
हुआ
तो
इन
टीचरों
को
अपनी
नौकरी
से
हाथ
धोना
पड़ेगा।
मिल
गई
राहत
इस
मामले
को
सुप्रीम
कोर्ट
में
न्यायमूर्ति
अरुण
मिश्र
व
न्यायमूर्ति
एस
अब्दुल
नजीर
की
पीठ
ने
सुना
और
एनसीटीई
और
उत्तर
प्रदेश
सरकार
व
उत्तर
प्रदेश
बेसिक
शिक्षा
परिषद
को
नोटिस
जारी
कर
चार
सप्ताह
में
याचिका
का
जवाब
मांगा
है।
सुप्रीम
कोर्ट
ने
50
हजार
उन
टीचरों
को
भी
राहत
दी
है
जो
नौकरी
कर
रहे
हैं
जबकि
मौजूदा
टीचर
भर्ती
में
प्रतिभाग
कर
रहे
टेट-पास
अभ्यर्थियो
को
भी
तात्कालिक
राहत
दे
दी
है।
फिलहाल
सुप्रीम
कोर्ट
ने
इलाहबाद
हाइकोर्ट
के
ऑर्डर
पर
अग्रिम
आदेश
तक
रोक
लगा
दी
है
और
इस
मामले
में
अब
विस्तृत
ऑर्डर
नोटिस
जारी
होने
वाले
पक्षों
को
सुनने
के
बाद
दिया
जायेगा।