यूपी में आज से पॉलिथीन बैन, इस्तेमाल करने पर जेल और 1 लाख रुपए का भारी जुर्माना
लखनऊ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद रविवार से प्रदेश में 50 माइक्रॉन से पतली पॉलिथिन पर प्रतिबंध लग गया। लेकिन शनिवार देर रात तक जिलों के पास पॉलिथिन प्रतिबंध पर स्पष्ट गाइडलाइन नहीं पहुंची थी। ऐसे में विभागों और अधिकारियों के बीच असमंजस की स्थिति बनी रही कि बैन पर अमल किन निर्देशों के तहत हो। प्रदेश के मुख्य सचिव डॉ अनूप चंद्र पांडेय ने प्रतिबंध की तारीख का ऐलान पहले ही कर दिया था। कोई सख्त कानून भले ही बाद में अमल में आए लेकिन 15 जुलाई से प्लास्टिक पर प्रतिबंध का आदेश लागू कर दिया गया है।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के लोगों से अपील कर इस प्रतिबंध को ज्यादा से ज्यादा कारगर बनाने की बात कही है। बीते 6 जुलाई को उन्होंने कहा था, 'पर्यावरण की सुरक्षा और यूपी को प्लास्टिक मुक्त प्रदेश बनाने के लिए हमें एक बड़ा अभियान चलाना होगा।' आदेश में पॉलिथीन बनाने से लेकर बेचने व स्टोर करने पर प्रतिबंध होगा। साथ ही प्लास्टिक के कप, ग्लास और पॉलिथीन के सभी तरह के कैरीबैग के इस्तेमाल पर अब जुर्माना लगेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर 1 लाख रुपये तक जुर्माना या छह माह तक की सजा होगी।
प्रदेश में पॉलिथीन के प्रयोग पर प्रतिबंध की कवायद वर्ष 2000 में शुरू हुई थी, लेकिन अलग-अलग कानूनों के चलते अब तक इस पर अमल नहीं हो सका था। नगर विकास विभाग ने वर्ष 2000 में 'उप्र प्लास्टिक और अन्य जीव अनाशित कूड़ा-कचरा अधिनियम' लागू किया था। इसके तहत 20 माइक्रॉन से कम की पॉलिथीन के उपयोग पर प्रतिबंध है।