साध्वी प्राची के खिलाफ गैर जमानती वारंट हुआ जारी, संगीत सोम का मामला पहुंचा स्पेशल कोर्ट में
इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में गठित की गई सांसद विधायक स्पेशल कोर्ट में अब विधायक संगीत सोम व राज्य सरकार के स्वतंत्र प्रभार मंत्री सुरेश राणा का भी मामला पहुंच गया है। जिस पर 20 अक्टूबर को सुनवाई होगी। इस प्रकरण में साध्वी प्राची के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया है। मामला 2013 का है जब मुजफ्फरनगर में विधायक संगीत सोम, सुरेश राणा व साध्वी प्राची द्वारा धारा 144 तोड़ा गया था और भड़काऊ भाषण दिया गया था। इसी मामले में दर्ज मुकदमे की सुनवाई के लिए केस इलाहाबाद ट्रांसफर किया गया है।
क्या
है
मामला
घटना
2013
की
है
जब
उत्तर
प्रदेश
के
मुजफ्फरनगर
में
सिखेरा
थाना
क्षेत्र
में
धारा
144
लगाई
गई
थी।
लेकिन,
7
सितंबर
को
सुरेश
राणा
संगीत
सोम,
साध्वी
प्राची
के
साथ
कई
हिंदूवादी
नेताओं
ने
रैली
का
एलान
कर
दिया।
रैली
का
आयोजन
भारती
इंटर
कॉलेज
में
होना
था
और
यह
ट्रैक्टर
ट्राली
के
साथ
वहां
पहुंच
गये।
निषेधाज्ञा
होने
के
बावजूद
लोगों
भारती
इंटर
कॉलेज
में
रैली
में
शामिल
होने
के
लिए
ट्रैक्टर
ट्राली
पर
बैठकर
जमा
होने
लगे।
इस
मामले
में
पुलिस
ने
इन
हिन्दूवादी
नेताओ
के
विरुद्ध
एफआइआर
दर्ज
की
और
विवेचना
के
बाद
26
अप्रैल
2014
को
आरोपपत्र
कोर्ट
में
दाखिल
कर
दिया।
लेकिन
यह
मामला
कोर्ट
के
मुकदमों
के
बोझ
में
दबा
था
जिसे
अब
माननीय
के
खिलाफ
दर्ज
आपराधिक
मुकदमों
की
सुनवाई
के
लिए
गठित
इलाहाबाद
की
स्पेशल
कोर्ट
में
स्थानांतरित
किया
गया
है।
जिस
पर
20
अक्टूबर
को
सुनवाई
होगी।
मुकदमे
में
क्या
है
मुकदमे
के
अनुसार
सुरेश
राणा,
संगीत
सोम,
साध्वी
प्राची
आदि
पर
कयी
गंभीर
धाराएं
दर्ज
हैं।
प्रशासन
की
ओर
से
इनके
ऊपर
विधि
विरुद्ध
जमाव
करने,
भड़काऊ
भाषण
देने
और
लोक
शांति
को
खतरा
पैदा
करने
सहित
7
सीएलए
एक्ट
के
तहत
मुकदमा
दर्ज
किया
गया
था।
फिलहाल
इस
मामले
पर
स्पेशल
जज
पवन
कुमार
तिवारी
सुनवाई
करेंगे।
उन्होंने
20
अक्टूबर
2018
को
सुनवाई
की
डेट
दी
है।
जबकि
इसी
मामले
में
शामिल
साध्वी
प्राची
के
खिलाफ
गैर
जमानती
वारंट
जारी
किया
है
और
सुनवाई
पर
हाजिर
करने
को
कहा
है।
ये भी पढ़ें- फिल्म का नाम बदलने के बाद सलमान की मुश्किलें हुईं खत्म, SC ने कहा, सारी FIR करें रद्द