ज्ञानवापी केस में अब 26 मई को अगली सुनवाई, कोर्ट ने दोनों पक्षों से रिपोर्ट सौंपने को कहा
वाराणसी, 24 मई: पूरे देश में इस वक्त ज्ञानवापी मस्जिद का मुद्दा छाया हुआ है। ऐसे में बनारस स्थित ज्ञानवापी मंदिर-मस्जिद विवाद पर कोर्ट में सोमवार को सुनवाई पूरी हुई। सोमवार को जहां हिंदू पक्ष की ओर से सर्वे रिपोर्ट पेश की गई, वहीं मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देते हुए कहा था कि वे स्थिति यथावत चाहते हैं। 45 मिनट तक दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जज ने अपना फैसला सुरक्षित रखा, जिस पर मंगलवार को एक बार फिर से सुनवाई की गई।

वाराणसी जिला अदालत में मंगलवार को हुई सुनवाई के बाद अब अगली तारीख दी गई है। अब ज्ञानवापी केस में 26 मई को कोर्ट में सुनवाई होगी। वहीं कोर्ट ने दोनों पक्षों को आयोग की रिपोर्ट पर आपत्ति दर्ज कर एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। सुनवाई के बाद हिंदू पक्ष के वकील विष्णु जैन ने बताया कि मुकदमे की अस्वीकृति के संबंध में आदेश 7 11 सीपीसी के तहत मुस्लिम पक्ष की याचिका पर अब 26 मई को सुनवाई मुकर्रर की गई है।
बता दें कि सोमवार को हुई कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की ओर से अपनी-अपनी दलीलें दी गई थी। दोनों ओर से दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया था, जिस पर मंगलवार को फिर से सुनवाई की गई।
काशी
का
सिर्फ
ज्ञानवापी
ही
नहीं,
इन
5
मस्जिदों
पर
भी
हिंदू
करते
हैं
मंदिर
पर
बने
होने
का
दावा
सोमवार को अदालत में सुनवाई के दौरान एक पक्ष ने ज्ञानवापी परिसर में मां श्रृंगार गौरी की दैनिक पूजा-अर्चना की इजाजत देने और अन्य देवी-देवताओं को संरक्षित करने की मांग की थी। ऐसे में कोर्ट यह भी तय करेगी कि ज्ञानवापी मामले में उपासना स्थल (विशेष उपबंध) अधिनियम-1991 लागू होता है या नहीं। यानी यहां पूजा का अधिकार दिया जा सकता है या नहीं।