पुलिस कस्टडी में पिटाई से दलित की मौत मामले में दरोगा और सिपाही को 10-10 साल की सजा
मिर्जापुर। पुलिस कस्टडी में पिटाई से हुई दलित की मौत के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एससीएसटी भगवती प्रसाद सक्सेना ने तत्कालीन चौकी प्रभारी पटेहरा कला उप निरीक्षक राजाराम यादव, कांस्टेबल वरीसन प्रसाद एंव ग्रामीण नेबुल कोल को 10-10 वर्ष की कड़ी कैद की सजा एंव साढ़े छह हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
2013
में
हुई
थी
मौत
अभियोजन
पक्ष
से
मुकदमे
की
पैरवी
अभियोजन
अधिकारी
ज्ञानेंद्र
कुमार
सिंह
ने
की।
अभियोजन
के
अनुसार,
मड़िहान
थाना
क्षेत्र
के
ग्राम
सभा
ग्रामपुर
निवासिनी
निशा
देवी
ने
आठ
जुलाई
2013
को
थानाध्यक्ष
मड़िहान
को
इस
आशय
की
तहरीर
दी
थी
कि
उसके
पति
महेश
कुमार
कोल
को
गांव
के
ही
नेबुल
कोल
के
इशारे
पर
चौकी
प्रभारी
पटेहरा
राजाराम
यादव
व
कांस्टेबल
वरीसन
प्रसाद
ने
इस
कदर
पीटा
कि
पुलिस
कस्टडी
में
ही
उसकी
मौत
हो
गई।
इसके
आधार
पर
आरोपितों
के
खिलाफ
थाना
मड़िहान
में
रिर्पोट
दर्ज
कर
कार्रवाई
की
गई।
12
लोगों
ने
कोर्ट
में
दी
गवाही
विवेचना
के
बाद
मड़िहान
पुलिस
ने
आरोपितों
के
खिलाफ
कोर्ट
में
आरोप
पत्र
दाखिल
किया
था।
मामले
में
अभियोजन
पक्ष
की
ओर
से
कुल
12
गवाहों
को
कोर्ट
के
समक्ष
पेश
कराया
गया।
पत्रावली
पर
उपलब्ध
साक्ष्यों
एंव
गवाहों
के
बयान
को
देखते
हुए
सजा
सुनाई
गई।
जिसमें
तीनों
आरोपितों
को
10-10
वर्ष
की
सजा
के
साथ
जुर्माना
भी
लगाया
गया।
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