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नोएडा पुलिस का आदेश- स्‍टेशन या एयरपोर्ट जाने के लिए कन्‍फर्म टिकट ही माना जाएगा 'PASS'

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नोएडा। जानलेवा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन जारी है। लॉकडाउन के इस चौथे चरण में सरकार की तरफ से कुछ रियायतें दी गई हैं ताकि लड़खड़ाती अर्थ व्‍यवस्‍था को पटरी पर लाया जा सके और अपने घरों से दूर पैसों की किल्‍लत से जूझ रहे अपनों के पास पहुंच सके। इसी क्रम में 25 मई से घरेलू उड़ानों का संचालन शुरू किया जा रहा है। 1 जून से ट्रेनों के चलने का भी ऐलान है। यात्रियों की सुविधा का ध्‍यान रखते हुए गौतमबुद्ध नगर के अपर पुलिस आयुक्‍त (लॉ एंड ऑर्डर) आशुतोष द्विवेदी आदेश जारी किया है कि जिनके पास फ्लाइट या ट्रेन के कन्‍फर्म टिकट होंगे उन्हें एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन जाने और वहां से अपने गंतव्य तक आने के लिए किसी प्रकार के अन्य पास की जरुरत नहीं होगी।

नोएडा पुलिस का आदेश- स्‍टेशन या एयरपोर्ट जाने के लिए कन्‍फर्म टिकट ही माना जाएगा PASS

उन्‍होंने बताया कि कन्‍फर्म टिकट ही लॉकडाउन पास की तरह मान्‍य होगा। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को ऑर्डर दिया गया है कि ऐसे यात्रियों से किसी अन्‍य तरह के पास की डिमांड की जाए। जारी आदेश में कहा गया है कि भारत सरकार द्वारा 25 मई से घरेलू विमानों और 1 जून से ट्रेनों के संचालन का निर्णय लिया है। इसके लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग की जा रही है। इसलिए सभी पुलिसकर्मी यह सुनिश्चित करें कि जिनके पास कन्‍फर्म टिकट है वो उसके आधार पर एयरपोर्ट या रेलवे स्‍टेशन जा सकता है। इसके लिए उन्‍हें किसी और तरह के पास की जरूरत नहीं होगी और न ही उनसे मांगा जाए।

इन 8 एयरलाइन कंपनियों को मिली है उड़ान की अनुमति

DGCA की ओर से सभी एयरलाइंस को रूट और स्टेशन चार्ट दे दिया गया है। जानकारी के मुताबिक कुल 8 एयरलाइंस को रूट एलॉट (उड़ान की अनुमति) हुआ है। इनमें एयर इंडिया, इंडिगो, गो एयर, एयर एशिया, एलायंस एयर, स्पाइस जेट, ट्रू जेट और विस्तारा शामिल हैं। अभी ट्रू जेट, एलायंस एयर, एयर एशिया और गो एयर में बुकिंग शुरू नहीं हुई है।

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English summary
Lockdown: People with confirmed flight, rail tickets do not need any other pass for Movement, says Gautam Buddh Nagar Police.
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