बाइक, कार में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना UP में हुआ अनिवार्य, 15 अप्रैल के बाद कटेगा चालान
High Security Number Plate Update News in up, लखनऊ। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (High Security Number Plate) और कलर कोडेड स्टीकर बाइक, कार पर लगवाना अब उत्तर प्रदेश में अनिवार्य कर दिया गया है। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) को लेकर गुरुवार को निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत प्रदेश में सबसे पहले सभी व्यावसायिक वाहनों में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना होगा। इसके लिए 15 अप्रैल आखिरी तारीख तय कर दी गई है।
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वहीं, निजी वाहनों के लिए उनके क्रमांक के अनुसार अलग-अलग तारीखों तक हाई सिक्योरिटी प्लेट लगवाना अनिवार्य किया गया है। हालांकि अब गाड़ी के अंतिम नंबरों के हिसाब से कार्ययोजना बनाए जाने से लोगों में अफरातफरी खत्म होने की उम्मीद है। तो वहीं, परिवहन विभाग के विशेष सचिव अखिलेश कुमार मिश्रा ने गुरुवार को परिवहन आयुक्त धीरज साहू को निर्देश दिए हैं कि वह नए सिस्टम से चरणबद्ध तरीके से एचएसआरपी लगवाने की व्यवस्था करें। नई व्यवस्था के मुताबिक 15 अप्रैल तक हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगवाना अनिवार्य होगा। इसके बाद संबंधित वाहनों के चालान कटेने की कार्रवाई की जाएगी।
शासन के आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के सभी वाहनों की नंबर प्लेटें 15 अप्रैल 2021 तक बदलने के आदेश दिए गए हैं। जिनमें मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर (नोएडा), ग्रेटर नोएडा, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़ और मुजफ्फरनगर जिले शामिल हैँ। हालांकि, अफसरों का मानना है कि इससे वाहन मालिकों के साथ ही डीलर भी तय समय में एचएसआरपी लगाने का काम कर सकेंगे। दरअसल, एसोसिएशन आफ रजिस्ट्रेशन प्लेट्स मैन्युफैक्चरर्स आफ इंडिया ने शासन को अवगत कराया था कि आम जनता को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने का तरीका एवं समयावधि नहीं पता होने की वजह से भ्रम हो रहा है। एसोसिएशन के सुझावों पर विचार-विमर्श के बाद लिए गए फैसले के बारे में परिवहन विभाग के विशेष सचिव ने परिवहन आयुक्त को पत्र लिखा है।
निजी वाहनों में आखिरी नंबर के आधार पर तारीखें तय
सभी कॉमर्शल वाहन और एनसीआर के सभी वाहन 15 अप्रैल 2021 तक
रजिस्ट्रेशन नंबर के अंत में 0 या 1 है- 15 जुलाई 2021 तक
रजिस्ट्रेशन नंबर के अंत में 2 और 3 है- 15 अक्टूबर 2021 तक
रजिस्ट्रेशन नंबर के अंत में 4 या 5 है- 15 जनवरी 2022 तक
रजिस्ट्रेशन नंबर के अंत में 6 या 7 है- 15 अप्रैल 2022 तक
रजिस्ट्रेशन नंबर के अंत में 8 या 9 है- 15 जुलाई 2022 तक
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