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गोरखपुर मेडिकल कॉलेज कांड: तीसरे आरोपी डॉ सतीश कुमार की जमानत मंजूर

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इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत के मामले में जेल में बंद आरोपी डॉ सतीश कुमार की जमानत मंजूर हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर के एनेस्थीसिया विभाग के अध्यक्ष और इंसेफेलाइटिस पीड़ित बच्चों की मौत के मामले में आरोपी रहे डॉ सतीश कुमार को पूर्व में दो आरोपित को दी गई जमानत के आधार पर जमानत दी है। अब गोरखपुर कांड में यह तीसरे आरोपी हैं जिन्हे जमानत दी गई है । जबकि बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉ. राजीव मिश्र व उनकी पत्नी की जमानत याचिका पहले हो खारिज हो चुकी है।

gorakhpur BRD medical college oxygen crisis case third accused granted bail

तीन को मिल चुकी जमानत
गोरखपुर कांड में डॉ सतीश कुमार की जमानत मंजूर किए जाने के बाद अब धीरे-धीरे आरोपितों के जेल से बाहर निकलने का क्रम शुरू हो गया है। इससे पहले ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली कंपनी पुष्पा सेल्स के डायरेक्टर मनीष भंडारी को जमानत मिली थी। वह सबसे पहले जमानत पाने वाले आरोपी थे। फिर डॉ कफील खान को भी हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी और अब उसी कड़ी में डॉ सतीश को भी जमानत मिल गई है। बता दें कि न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की कोर्ट ने डॉ सतीश की जमानत याचिका पर सुनवाई की थी। सतीश की ओर से दलील दी गई कि उनसे पहले दो अन्य को जमानत दी गई है। इस मामले में सतीश को गलत फंसाया गया। वह ऑक्सीजन मेंटिनेंस देखते थे, सप्लाई से उनका कोई ताल्लुक नहीं था। इस पर हाईकोर्ट ने पिछले सात माह से जेल में बंद डॉ सतीश को जमानत मंजूर कर ली।

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English summary
gorakhpur BRD medical college oxygen crisis case third accused granted bail
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