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एयरसेल-मैक्सिम मामले में बरी हुए मारन बंधु सहित सभी आरोपी

विशेष अदालत ने दयानिधि मारन व अन्य आरोपियों को एयरसेल मैक्सिम केस से जुड़े सभी आरोपों से बरी किया।

By Ankur
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नई दिल्ली। पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है, एयरसेल मैक्सिम मामले में विशेष अदालत ने कोर्ट ने दयानिधि मारन सहित सभी आरोपियों को बरी कर दिया है। एयरसेल मैक्सिम डील मामले में ईडी व सीबीआई ने मारन बंधुओं के अलावा कई लोगों को पर मामला दर्ज कराया था, लेकिन इस मामले ने आज तमाम आरोपों को मारन बंधुओं सहित सभी आरोपियों से वापस ले लिया है।

dayanidhi maran

ईडी और सीबीआई ने पूर्व दूरसंचार मंत्री दयानिधि मारन उनके भाई कलानिधि मारन को इस मामले में मुख्य आरोपी बनाया था। इससे पहले इस मामले में सरकारी वकील ने आरोप लगाया था कि मारन ने चेन्नई के टेलीकॉम उद्योगपति सी शिवाशंकर को एयरसेल को अपनी कंपनी बेचने का दबाव बनाया, इसके दो अन्य फर्म को भी मलेशिया की मैक्सिम ग्रुप में 2006 में विलय करने का दबाव बनाया था, लेकिन इन सभी आरोपं का दयानिधि मारन ने खंडन किया था।

सीबीआई ने जो अपनी चार्जशीट फाइल की थी उसमें मारन बंधुओं के अलावा, राल्फ मार्थन, टी आनंद कृष्णन, सन डायरेक्ट लिमिटेड, एस्ट्रो ऑल एशिया नेटवर्क, मैक्सिम कम्युनिकेशन बर्हाद, मलेशिया की कंपनी साउथ एशिया इंटरटेनमेंट होल्डिंग लिमिटेड के अलावा टेलीकॉम के एडिशनल सेक्रेटरी जेएस शर्मा का नाम शामिल किया था जिनका 2014 में निधन हो गया था। इन सभी लोगों पर आपराधिक मामलों में आरोपी बनाया गया था और क्रिमिनल कॉस्पिरेसी की धारा 12- बी के तहत मुकदमा भी दर्ज किया गया था।

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English summary
All accusations against Maran brothers and other accused in Aircel Maxis case discharged.
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