योगी सरकार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से झटका, 68,500 सहायक शिक्षक भर्ती की CBI जांच के आदेश
लखनऊ। हाईकोर्ट ने शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। इलाहाबाद हाइकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आदेश देते हुए 68500 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया की जांच को छह महीने के अंदर पूरा करने का निर्देश भी सीबीआई को दिया है। साथ ही इस मामले पर कोर्ट ने 26 नवंबर तक स्टेटस रिपोर्ट न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने के लिए आदेश दिए हैं।
कोर्ट ने दिए आदेश
गौरतलब है कि 68500 सहायक अध्यापक की भर्ती प्रक्रिया लगातार विवादों में रही है। क्वालीफाइंग मार्क्स को कम करने को लेकर विवाद खड़ा हुआ था। इससे पहले अगस्त के महीने में न्यायालय ने प्रमुख सचिव को तालाब कर मार्क्स को कम करने के कारण पर सवाल जवाब दिया था। जिसमे प्रमुख सचिव कोर्ट में कोई भी सकारात्मक जवाब नहीं दे पाए थे।
पुनर्मूल्यांकन का एक और अवसर
इस मामले में 24 जुलाई को हाईकोर्ट के एकल पीठ के एक निर्णय के खिलाफ अवनीश कुमार व अन्य ने अपील की थी। जिसके बाद एकल पीठ ने न्यूनतम क्वालीफाइंग मार्क्स कम करने के सरकार के निर्णय को रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट ने सरकार से सवाल किया था कि आखिर किस उद्देश्य के लिए मार्क्स काम करने का निर्णय लिया गया। न्यायालय ने पहले भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने वाले सभी अभियर्थियों को पुनर्मूल्यांकन का अवसर दिया था।
योगी सरकार को हाइकोर्ट से झटका
यही नहीं कार्य ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को दो सप्ताह में प्राप्त होने वाले प्रार्थना पत्रों का पुनर्मूल्यांकन कराने का निर्देश दिये थे। जाहिर तौर पर न्यायालय के इस भर्ती प्रक्रिया को सीबीआई से जांच करवाने के निर्णय से तगड़ा झटका लगा है।
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