मुलायम सिंह यादव से छिनेगा एक और बंगला, SC ने खाली करने का दिया आदेश
लखनऊ। एक बार फिर बंगला विवाद सुर्खियों में आ गया है। लोहिया ट्रस्ट के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब पूर्व मुख्यमंत्रियों के सरकारी आवास के बाद अब एक और बंगला सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव से छिनता नजर आ रहा है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लखनऊ के वीवीआईपी इलाके में स्थित तीन ट्रस्टों से चार माह में बंगले खाली कराने होंगे।
याचिकाकर्ता ने लोहिया ट्रस्ट का मामला उठाया। विधानसभा मार्ग स्थित आंबेडकर महासभा के लिए पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में भवन आवंटन हुआ था। आपको बता दें कि लोहिया ट्रस्ट के अघध्यक्ष मुलायम सिंह यादव है। जबकि उनके भाई समाजवादी सेक्युलर मोर्चा के संरक्षक शिवपाल यादव और बेटे और अखिलेश यादव भी इस ट्रस्ट के सदस्य हैं। याचिका में लोहिया ट्रस्ट का नाम भी शामिल है। एसएन शुक्ला ने कहा है कि लोहिया ट्रस्ट के लिए बंगले का आवंटन 10 साल के लिए किया गया है जबकि संशोधित एक्ट के मुताबिक बंगले का आवंटन पांच साल के लिए किया जा सकता है।
आपको बता दे कि इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के पूर्व मिख्यमंत्रियों को बंगला खाली करने के आदेश के बाद अच्छा खासा घमासान मचा था।
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