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मुलायम सिंह यादव से छिनेगा एक और बंगला, SC ने खाली करने का दिया आदेश

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लखनऊ। एक बार फिर बंगला विवाद सुर्खियों में आ गया है। लोहिया ट्रस्ट के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। अब पूर्व मुख्यमंत्रियों के सरकारी आवास के बाद अब एक और बंगला सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव से छिनता नजर आ रहा है। दरअसल, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद लखनऊ के वीवीआईपी इलाके में स्थित तीन ट्रस्टों से चार माह में बंगले खाली कराने होंगे।

bungalows allocated to mulayam singh and trust will be vacant in four months

याचिकाकर्ता ने लोहिया ट्रस्ट का मामला उठाया। विधानसभा मार्ग स्थित आंबेडकर महासभा के लिए पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव के कार्यकाल में भवन आवंटन हुआ था। आपको बता दें कि लोहिया ट्रस्ट के अघध्यक्ष मुलायम सिंह यादव है। जबकि उनके भाई समाजवादी सेक्युलर मोर्चा के संरक्षक शिवपाल यादव और बेटे और अखिलेश यादव भी इस ट्रस्ट के सदस्य हैं। याचिका में लोहिया ट्रस्ट का नाम भी शामिल है। एसएन शुक्ला ने कहा है कि लोहिया ट्रस्ट के लिए बंगले का आवंटन 10 साल के लिए किया गया है जबकि संशोधित एक्ट के मुताबिक बंगले का आवंटन पांच साल के लिए किया जा सकता है।

bungalows allocated to mulayam singh and trust will be vacant in four months

आपको बता दे कि इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के पूर्व मिख्यमंत्रियों को बंगला खाली करने के आदेश के बाद अच्छा खासा घमासान मचा था।

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English summary
bungalows allocated to mulayam singh and trust will be vacant in four months
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