तीन तलाक पीड़िता निदा खान की बड़ी जीत, पति पर चलेगा घरेलू हिंसा का मुकदमा
बरेली। तीन तलाक पीड़ित निदा खान को बरेली की कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। बरेली की अदालत ने निदा खान को शौहर द्वारा दिए गए तीन तलाक को अवैध घोषित कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि निदा खान के शौहर शीरान रजा खां के खिलाफ घरेलू हिंसा का मुकदमा चलेगा।
निदा प्रकरण में अदालत ने जो फैसला सुनाया है वो धर्म के ठेकेदारों के मुंह पर करारा तमाचा है। निदा आला हजरत खानदान की बहू है और उन्हें शादी के कुछ समय बाद ही दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा था। मांग पूरी नहीं होने पर उन्हें 3 बार तलाक कहकर घर से मारपीट कर निकाल दिया गया। लेकिन निदा डरी नहीं और उसने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जहां से उसे पहली जीत हासिल हुई है।
निदा के पति शीरान रजा खां के खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दायर किया था। जिसमें निदा के पति शीरान ने कोर्ट में ये कहा था कि उन्होंने निदा को तलाक़ दे दिया है इसलिए उन पर कोई केस नहीं बनता है। जिस पर एसीजेएम प्रथम की अदालत ने मंगलवार को शीरान की अर्जी को खारिज कर दिया।
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अदालत ने अपने फैसले में 3 तलाक को अमान्य कर दिया। अदालत ने सुप्रीम कोर्ट की नजीर देते हुए कहा कि कानून में हिन्दू महिला और मुस्लिम महिला में फर्क नही किया गया है। घरेलू हिंसा को धर्म के आधार पर नही देखना चाहिए। अदालत ने शीरान की आपत्ति को खारिज करते हुए उस पर घरेलू हिंसा का केस चलाने की आदेश जारी कर दिया है।