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फास्ट ट्रैक कोर्ट का बड़ा फैसला, दो भाइयों के कत्ल में चार हत्यारों को सुनाई उम्रकैद की सजा

कोर्ट ने सजा सुनाते हुए मामले में सहअभियुक्त रहे तीन अन्यों को साक्ष्य के आभाव में बरी कर दिया है। सजा के ऐलान के बाद मृतक भाइयों के पीड़ित परिजनों ने न्यायालय के इस फैसले का स्वागत किया है।

By Arvind Kumar
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बलरामपुर। हिंदुस्तान लीवर एजेंसी संचालक रहे दो सगे व्यापारी भाइयों की हत्या करने वाले कुल 7 अभियुक्तों में से चार को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सजा सुनाते हुए मामले में सहअभियुक्त रहे तीन अन्यों को साक्ष्य के आभाव में बरी कर दिया है। सजा के ऐलान के बाद मृतक भाइयों के पीड़ित परिजनों ने न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है।
फास्ट ट्रैक कोर्ट का बड़ा फैसला, दो भाइयों के कत्ल में चार हत्यारों को सुनाई उम्रकैद की सजा

मिली जानकारी के अनुसार, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने हत्या के मामले में धारा 302 के तहत अमित यादव को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड और अवैध असलहा रखने की धारा 3/25 आर्म्स एक्ट की धारा के तहत तीन वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही जितेंद्र शर्मा उर्फ़ जीतू, शकील अंसारी उर्फ़ अब्दुल कय्यूम और राजा को आपराधिक षड्यंत्र की धारा 120 बी के तहत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 10 हजार के अर्थदंड से दण्डित किया है। सभी सजा एक साथ चलेंगी और अर्थदंड की धनराशि न जमा करने की दशा में 1 साल अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।


ऐसे दिया था अभियुक्तों ने घटना को अंजाम

साल 2013 में जिले के नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला पहलवारा में स्थित हिंदुस्तान लीवर की ऐजेंसी "श्री पति ट्रेडर्स " के मालिक रहे कक्कू सिहं और उनके बड़े भाई बलवीर सिंह अपनी दुकान पर ट्रक से सामान उतरवा रहे थे। तभी लगभग साढ़े बारह बजे मोटर साइकिल से एक युवक पहुंचकर दुकान के गेट पर खड़े कक्कू सिंह को गोली मार दी। उसके बाद उसने दुकान में घुसकर दूसरे भाई बलवीर सिंह को भी गोली मारी। घटना के बाद हत्यारा अपनी मोटर साइकिल वहीं छोड़कर फरार हो गया था। घटना के बाद घायलावस्था में दोनों भाइयों को तत्काल जिला अस्पताल पहुंचाया गया जहां डॉक्टरों ने दोनों भाइयों को मृत घोषित कर दिया था। घटना की सूचना फैलते ही हजारों की संख्या में लोग जिला अस्पताल पहुंचे। दिन दहाड़े हुई घटना से लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त हो गया। जिसके चलते देखते ही देखते नगर की सभी दुकाने बंद हो गयी थी। पुलिस घंटो मशक्कत के बाद ही शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज सकी।वहीं, हत्यारे की पहचान अमित यादव के रूप में की गयी थी।


अभियुक्त जिन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है

1-अमित यादव उर्फ शिवचरण पुत्र कल्लू यादव
2-जितेंद्र शर्मा उर्फ जीतू पुत्र नंदलाल शर्मा
3-शकील अंसारी उर्फ अब्दुल कयूम पुत्र जमाल अहमद
4-राजा पुत्र फयाज


बरी हुए अभियुक्त हुए

1-दीपक शर्मा उर्फ पिंटू शर्मा
2-कुलदीप पांडे उर्फ विशाल पांडे पुत्र नेताजी पांडे
3-शिव कुमार जयसवाल पुत्र अंबिका प्रसाद

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English summary
balrampur fast track court life sentenced for traders murder in uttar pradesh. four men are given life sentence in this case.
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