बाबा रामदेव को HC से तगड़ा झटका, पतंजलि का काम रोका गया
इलाहाबाद HC ने इस बाबत हलफनामा दाखिल करने को कहा है और पूछा है कि आखिर किस कानून के तहत हरे पेड़ों को जेसीबी से गिरा दिया गया हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि डीएम मौके पर जांच करें।
इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को बड़ा झटका दिया है। बाबा रामदेव के स्वामित्व वाली पतंजलि आयुर्वेद कंपनी को लेकर कोर्ट द्वारा एक बड़ा आदेश दिया गया है। हाईकोर्ट ने गौतमबुद्ध नगर में पतंजलि कंपनी को दी गई जमीन पर किसी भी तरह के बदलाव पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने खत्म हो चुके कानून के तहत जमीन लेने पर मेरठ के मंडल आयुक्त से जवाब मांगा है और कहा है कि यहां किसी भी प्रकार का काम नहीं होना चाहिए।
बता दें कि गौतमबुद्ध नगर में पतंजलि आयुर्वेद कंपनी का निर्माण 4500 एकड़ में हो रहा है। लेकिन अब कोर्ट ने बाबा के लिए मुश्किल बढ़ा दी है। क्योंकि अब यहां निर्माण कार्य नहीं किया जा सकेगा। जिससे बाबा रामदेव का ड्रीम प्रोजेक्ट अधर में लटका रहेगा।
पेड़ काटने पर भी मुसीबत
जैसा की कोर्ट को बताया गया है कि यहां कंपनी निर्माण के लिए हरे पेड़ों की कटाई की गई है। जिस पर कोर्ट ने तल्ख रूप अख्तियार कर लिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस बाबत हलफनामा दाखिल करने को कहा है और पूछा है कि आखिर किस कानून के तहत हरे पेड़ों को जेसीबी से गिरा दिया गया। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि डीएम मौके पर जांच करें और कोर्ट को बताएं कि कितने हरे पेड़ काटे गए और कितने बचे हुए हैं।
जाहिर सी बात है कि अब डीएम पेड़ काटने के दौरान तैनात प्रशासनिक अफसर और पुलिस कर्मियों की भी जानकारी कोर्ट देंगे, जिन पर कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि लगभग 14 याचिकाएं इस मामले में डाली गई हैं। जिस पर हाईकोर्ट के जस्टिस तरुण अग्रवाल और जस्टिस अशोक कुमार की डबल बेंच सुनवाई कर रही है।
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