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एससी एसटी-एक्ट में फंसे लोगों को मिली राहत, अब 6 महीने बाद भी फैसले के खिलाफ कर सकते हैं अपील

इलाहाबाद। एससी-एसटी एक्ट को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने 180 दिनों के अंदर अपील की जाने की समय सीमा को खत्म कर दिया है। जिससे अब एससी एसटी एक्ट के तहत निचली अदालत के फैसले के खिलाफ 180 दिनों के बाद भी हाईकोर्ट में अपील की जा सकेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने धारा 14 A (3) की उपधारा 2 को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया है। कोर्ट के इस बड़े फैसले से पीड़ित और मुलजिम दोनों को ही केस के आदेश या फैसले के छह माह बीत जाने के बाद भी अपील का अब मौका मिलेगा।

appeal can be done after six months in sc st act says allahabad highcourt

गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में एससी एसटी के इस नियम को लेकर हाईकोर्ट की फुल बेंच सुनवाई कर रही थी। जिसमें एससी एसटी एक्ट में विशेष कोर्ट के किसी आदेश के खिलाफ 180 दिन के अंदर ही अपील करने के नियम को चैलेंज किया गया था। हाईकोर्ट ने इसी पर सुनवाई करते हुए इस नियम को संविधान में दिए मौलिक अधिकार (अनुच्छेद 14 व 21) के विपरीत होने के कारण रद्द कर दिया।

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बदलाव से मिलेगा लाभ
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट की संशोधित धारा 14 A (3) की उपधारा 2 के तहत बने नये नियम को स्वतः संज्ञान लिया था और इसके लिए तीन सदस्यीय पूर्ण पीठ में सुनवाई शुरू की। इसी बीच इसी मामले पर एडवोकेट विष्णु बिहारी तिवारी समेत कई लोगों ने पीआईएल दाखिल की तो मामले पर संवैधानिक बहस शुरू हुई। जिस पर सुनवाई सुनवाई पूरी करते हुये चीफ जस्टिस डीबी भोंसले, जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस यशवंत वर्मा की पूर्ण पीठ ने बड़ा फैसला सुनाया और धारा 14 A (3) की उपधारा 2 को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया है।

पूरा मामला जानें
एससी-एसटी एक्ट 1989 (अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम) में 26 जनवरी साल 2016 को संशोधन कर पीड़ित और आरोपी समेत सभी पक्षों को अपील करने का मौका दिया गया। इसके लिए एक्ट की धारा 14 A (3) की उपधारा 2 के तहत अपील करने का नियम बनाया गया। जिसके अनुसार कोई भी पक्ष आपराधिक मामले में निचली या एससी एसटी के मुकदमों के लिए गठित स्पेशल कोर्ट के किसी भी फैसले के खिलाफ सिर्फ 90 दिनों के अंदर ही अपील कर सकता है और 90 दिनों में अपील न कर पाने पर अगले 90 दिनों में वजह के ठोस आधार और माफी के साथ हाईकोर्ट में अपील की जा सकती थी।

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