इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज की जाकिर नाइक की याचिका, अब गिरफ्तारी तय
इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस्लामिक धर्मगुरु डॉ जाकिर नाइक की गैर जमानती वारंट के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट के इस फैसले से जाकिर नायक को जहां बड़ा झटका लगा है, वहीं नाइक की गिरफ्तारी अब लगभग तय है। हालांकि देश से बाहर रह रहे जाकिर नाइक की गिरफ्तारी अभी इतनी भी आसान नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट के रुख के बाद अब पुलिस को खासी राहत मिल गई है। दरअसल जाकिर नाइक के विरुद्ध झांसी की अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। उन पर देशद्रोह का मामला दर्ज है, जिसमें कोर्ट की सख्ती के बाद जब डॉक्टर जाकिर नाइक की गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ तो उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट की शरण ली थी और गैर जमानती वारंट को चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई जस्टिस न्यायमूर्ति अमर सिंह चौहान ने करते हुए दर्ज मुकदमे के अभिलेख वह पुलिस प्रशासन की से आख्या मांगी थी। जिसके अवलोकन के बाद अब हाईकोर्ट ने जाकिर नाइक की याचिका को खारिज कर दिया है।
दर्ज
हुआ
था
मुकदमा
यूपी
के
झांसी
निवासी
मुदस्सिर
उल्लाह
खान
ने
मजिस्ट्रेट
की
कोर्ट
में
डॉ
जाकिर
नाइक
के
खिलाफ
मुकदमा
दर्ज
करवाया
था।
उन
पर
आरोप
था
कि
उन्होंने
बेंगलूरू
में
एक
बैठक
के
दौरान
मुस्लिम
समुदाय
की
भावनाओं
को
ठेस
पहुंचाया
था
और
भड़काऊ
भाषण
के
साथ
गलत
टिप्पणी
की
थी।
इस
मामले
में
मुदस्सिर
ने
देशद्रोह
आदि
का
मुकदमा
दर्ज
कराया
तो
मामले
में
7
अप्रैल
2011
को
सत्र
न्यायाधीश
झांसी
द्वारा
डॉ
जाकिर
नाइक
के
विरुद्ध
गैर
जमानती
वारंट
जारी
कर
दिया
गया,
लेकिन
पुलिस
की
गिरफ्तारी
से
पहले
ही
जाकिर
नाइक
विदेश
चले
गए
और
अब
लगातार
विदेश
में
ही
बने
हुए
हैं।
ऐसे
में
अब
हाईकोर्ट
द्वारा
गिरफ्तारी
से
रोक
हटाने
वाली
याचिका
खारिज
होने
के
बाद
नाईक
की
गिरफ्तारी
तो
तय
है,
लेकिन
गिरफ्तारी
कैसे
होगी
यह
पुलिस
के
लिए
बड़ा
सवाल
है
बना
हुआ
है।
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