एक बार फिर चर्चा में हैं तेजतर्रार IAS अफसर बी चंद्रकला, जाने क्यों ?
इलाहाबाद। तेजतर्रार व चर्चित IAS अफसर बी चंद्रकला को एक आपराधिक मुकदमे में अब मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बी चंद्रकला की आपराधिक मुकदमे को दी गई चुनौती वाली याचिका खारिज कर दी है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने स्पेशल सीजेएम द्वारा जारी समन आदेश पर से भी रोक हटा दी है। हालांकि मामले में अब बी चंद्रकला की ओर से अभी कोई बयान नहीं मिल सका है, लेकिन संभावना है कि वह समन को लेकर डबल बेंच में अपील कर सकती हैं।यह आदेश न्यायमूर्ति यूसी श्रीवास्तव ने दिया है।
क्या
है
मामला
इलाहाबाद
के
फूलपुर
तहसील
में
तैनात
रही
तत्कालीन
एसडीएम
बी
चंद्रकला
पर
अनंती
देवी
नाम
की
महिला
के
घर
जाने
वाले
रास्ते
को
समाप्त
करने
का
प्रकरण
खूब
उछला
था।
उस
वक्त
बी
चंद्रकला
ने
लेखपाल,
कानूनगो
व
नायब
तहसीलदार
की
एक
रिपोर्ट
पर
अनंती
देवी
का
रास्ता
समाप्त
करा
दिया
था।
जबकि
अनंती
देवी
के
घर
को
जाने
वाला
रास्ते
के
विवाद
में
अनंती
देवी
ने
दीवानी
मुकदमा
जीता
और
डिक्री
भी
हो
गई
थी।
इसी
प्रकरण
को
लेकर
अनंती
देवी
ने
स्पेशल
सीजेएम
की
कोर्ट
गईं
जहां
आपराधिक
मुकदमा
दर्ज
कर
बी
चंद्रकला
समेत
अधिकारियों
को
सम्मन
जारी
हुआ
था।
क्या
कह
रहे
हैं
अधिवक्ता
जानकारी
देते
हुए
अधिवक्ता
कुंजेश
कुमार
दुबे
ने
बताया
कि
सांवडीह
गांव
की
अनंती
देवी
के
घर
को
जाने
वाला
रास्ते
के
विवाद
में
अनंती
देवी
ने
दीवानी
मुकदमा
जीता
और
डिक्री
भी
हो
गई
और
जब
डिक्री
के
विरुद्ध
विपक्ष
से
आसमां
बीबी
की
प्रथम
अपील
और
हाईकोर्ट
में
द्वितीय
अपील
खारिज
हो
गई
थी।
उसके
बाद
एसडीएम
के
दखल
का
सवाल
ही
नहीं
था।
लेकिन
,उसके
वाबजूद
मिलीभगत
से
अनंती
का
रास्ता
समाप्त
किया
गया
था।
बता
दें
कि
यह
यह
मामला
2011
का
है।
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