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HC: शिक्षामित्रों को एक और झटका, TET वालों को भी नहीं मिलेगी नौकरी

शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द होने के बाद ये कोर्ट की शरण में पहुंचे और प्रशिक्षु सहायक अध्यापक बनने के लिए याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने उनकी ये याचिका सीधे खारिज कर दी है।

By Gaurav Dwivedi
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Allahabad HC ने दिया शिक्षामित्रों को तगड़ा झटका, नहीं मिलेगी TET वालों को नौकरी| वनइंडिया हिंदी

इलाहाबाद। सुप्रीम कोर्ट से समायोजन रद्द होने के बाद शिक्षामित्रों को ताबड़तोड़ झटके मिल रहे हैं। उसी कड़ी में अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी उन शिक्षामित्रों की उम्मीदों को झटका दिया है। जिन्होंने प्रशिक्षु शिक्षक के रूप में नियुक्ति देने की मांग की थी। यानी इन्होंने टीईटी पहले पास की थी लेकिन प्रशिक्षु सहायक अध्यापक के पद पर तैनाती लेने की बजाय इन्होंने समायोजन को वरीयता दी थी। अब शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द करने के बाद ये कोर्ट की शरण में पहुंचे और प्रशिक्षु सहायक अध्यापक बनने के लिए याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने उनकी ये याचिका सीधे खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने साफ कर दिया है कि अब जो भी नियुक्ति होगी वो भर्ती प्रक्रिया में नियमतः होगी। बकायदा विज्ञापन निकलेगा और प्रशिक्षु शिक्षामित्रों को भी बतौर अभ्यर्थी शामिल होना पड़ेगा।

Allahabad High Court shocked UP Shikshamitra on Job

ये है मामला

यूपी की पूर्ववर्ती सपा सरकार में जब 72,825 सहायक अध्यापक भर्ती निकली तो उसमे बड़ी संख्या में शिक्षामित्र भी शामिल हुए। ये ऐसे शिक्षामित्र थे जिन्होंने टीईटी पास की थी। जब भर्ती प्रक्रिया में नियुक्ति शुरू हुई तो उसी समय शिक्षामित्रों का सहायक अध्यापक पद पर एडजस्टमेंट होने लगा। शिक्षामित्रों ने सीधे भर्ती से सहायक अध्यापक बनना ठीक समझा और 72,825 सहायक अध्यापक में चयनित होने के बावजूद भर्ती से कन्नी काट गए। इससे 72,825 सहायक अध्यापक भर्ती में 6,160 पद रिक्त रह गए। योगी सरकार बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षामित्रों का समायोजन रद्द कर दिया। जिसके बाद टीईटी पास शिक्षा मित्र हाईकोर्ट पहुंचे और प्रशिक्षु सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त की मांग करते हुए याचिका दायर की।

Allahabad High Court shocked UP Shikshamitra on Job

सरकार के पाले में गेंद!

इलाहाबाद हाईकोर्ट में अरविंद कुमार आदि ने इस मामले में याचिका दाखिल की थी। जिस पर सुनवाई न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने की। उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि राज्य सरकार से कहा है कि वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार अपना निर्णय ले सकती है लेकिन 72,825 प्रशिक्षु सहायक अध्यापकों के मामले में जो पद रिक्त रह गए हैं उन पदों पर नया विज्ञापन जारी किया जाए और नियमतः भर्ती प्रक्रिया को संचालित कर नियुक्ति दी जाए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब टीईटी पास होने के बावजूद भी शिक्षामित्रों को भर्ती प्रक्रिया में शामिल होना पड़ेगा।

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English summary
Allahabad High Court shocked UP Shikshamitra on Job
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