लखनऊ, गाजियाबाद समेत छह जिलों में अगले 30 दिनों तक ड्रोन से हो निगरानी, हाई कोर्ट ने दिए आदेश
प्रयागराज। कोरोना वायरस संक्रमण के प्रकोप को देखते हुए, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से सावधान रहने के लिए कहा है। तो वहीं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी कोरोना संक्रमण को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए है। हाई कोर्ट ने भीड़ वाले इलाकों में ड्रोन से 24 घंटे निगरानी और मास्क न पहनने वालों पर कार्रवाई का आदेश दिया। कोर्ट ने कोरोना वायरस के संक्रमण से सर्वाधिकर प्रभावित प्रयागराज, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर और गौतमबुद्ध नगर जिलों में मास्क पहनने के नियम को अनिवार्य रूप से लागू करने के निर्देश दिए है।
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हाई कोर्ट ने इन छह जिलों में अगले 30 दिनों तक सघन निगरानी और मास्क पहनने के निर्देश दिए है। साथ ही खाने-पीने के सामान खुले में न बेचने का आदेश अगले छह सप्ताह तक और लागू रखने को कहा है। दरअसल, कोरोना संक्रमण से निपटने की सरकार की तैयारियों की हाईकोर्ट निगरानी कर रहा है। कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित प्रयागराज, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर और गौतमबुद्ध नगर में अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अगली सुनवाई पर सर्विलांस की रिपोर्ट पेश करने का अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल को निर्देश दिया। बता दें कि अगली सुनवाई 3 दिसंबर को होगी, जिस पर रिपोर्ट पेश करनी है। इससे पहले मंगलवार को एसएसपी प्रयागराज सर्वश्रेष्ठ त्रिपाठी हाई कोर्ट में हाजिर हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि सतत निगरानी के लिए चार-चार कांस्टेबलों की टीम बनाई गई है। एसएसपी ने जिले के अन्य अधिकारियों को भी अपने-अपने क्षेत्र में कम से कम चार घंटे की निगरानी का आदेश दिया है।
कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर कोर्ट ने आईसीएमआर की डॉ. निवेदिता गुप्ता से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए बात की। उन्होंने अदालत को टीकाकरण कार्यक्रम की प्रगति की जानकारी दी। बताया कि कोरोना वैक्सीन निकट भविष्य में उपलब्ध हो जाएगी। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस अजीत कुमार की खंडपीठ मामले की सुनवाई कर रही है।